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Stock Exchanges Slap Fines: लिस्टिंग नियमों को पूरा करने में चूके IOC, ONGC और GAIL, लगा भारी-भरकम जुर्माना

स्टॉक एक्सचेंजों, बीएसई और एनएसई ने लिस्टिंग आवश्यकताओं को पूरा न करने पर आईओसी, ओएनजीसी और गेल सहित राज्य के स्वामित्व वाली तेल और गैस कंपनियों पर जुर्माना लगाया है. क्या है पूरा मामला, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

Stock Exchanges Slap Fines on IOC, ONGC And GAIL
स्टॉक एक्सचेंजों ने IOC, ONGC और GAIL पर जुर्माना लगाया
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 27, 2023, 5:27 PM IST

नई दिल्ली : शेयर बाजारों ने सूचीबद्धता नियमों को पूरा करने में विफल रहने पर सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम और गैस कंपनियों… इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) और गेल सहित आधा दर्जन से अधिक कंपनियों पर जुर्माना लगाया है. इन कंपनियों ने स्वतंत्र और महिला निदेशकों की जरूरी संख्या से संबंधित सूचीबद्धता नियमों को अनुपालन नहीं किया है.

अलग-अलग दी सूचना में कंपनियों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा लगाए गए जुर्माने की डिटेल्स दी है. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं होती. ओएनजीसी पर 3.36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, आईओसी को 5.36 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने को को कहा गया है.

गैस कंपनी गेल पर 2.71 लाख रुपये, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) पर 3.59 लाख रुपये, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) पर 3.6 लाख रुपये, ऑयल इंडिया लिमिटेड पर 5.37 लाख रुपये और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) पर 5.37 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

आईओसी पर बोर्ड में आवश्यक एक महिला निदेशक नहीं होने के कारण जुर्माना लगाया गया है. इसे छोड़कर सभी कंपनियों पर स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या रखने के मानदंड का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है. आईओसी ने कहा कि निदेशकों (स्वतंत्र और महिला निदेशकों सहित) की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास है.

कंपनी ने कहा-
'30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होना कंपनी की किसी लापरवाही/गलती के कारण नहीं था.' इसलिए, इंडियन ऑयल को जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए और इसे माफ कर दिया जाना चाहिए.'

आईओसी ने कहा कि वह कामकाज के संचालन के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) की नियुक्ति के लिए नियमित रूप से मंत्रालय के साथ मुद्दा उठाती है. कंपनी ने कहा कि हम यह भी सूचित करना चाहेंगे कि कंपनी को पहले भी बीएसई और एनएसई से जुर्माना लगाने के लिए इसी तरह के नोटिस मिले थे और कंपनी के अनुरोधों पर एक्सचेंज ने अनुकूल विचार किया था.'

एचपीसीएल ने भी शेयर बाजारों को इसी तरह की सूचना दी और जुर्माने को माफ करने वाले शेयर बाजारों के पिछले रिकॉर्ड का हवाला दिया. ONGC ने कहा कि उसने कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन के लिए सरकार से अनुरोध किया है.

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(भाषा)

नई दिल्ली : शेयर बाजारों ने सूचीबद्धता नियमों को पूरा करने में विफल रहने पर सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम और गैस कंपनियों… इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) और गेल सहित आधा दर्जन से अधिक कंपनियों पर जुर्माना लगाया है. इन कंपनियों ने स्वतंत्र और महिला निदेशकों की जरूरी संख्या से संबंधित सूचीबद्धता नियमों को अनुपालन नहीं किया है.

अलग-अलग दी सूचना में कंपनियों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा लगाए गए जुर्माने की डिटेल्स दी है. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं होती. ओएनजीसी पर 3.36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, आईओसी को 5.36 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने को को कहा गया है.

गैस कंपनी गेल पर 2.71 लाख रुपये, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) पर 3.59 लाख रुपये, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) पर 3.6 लाख रुपये, ऑयल इंडिया लिमिटेड पर 5.37 लाख रुपये और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) पर 5.37 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

आईओसी पर बोर्ड में आवश्यक एक महिला निदेशक नहीं होने के कारण जुर्माना लगाया गया है. इसे छोड़कर सभी कंपनियों पर स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या रखने के मानदंड का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है. आईओसी ने कहा कि निदेशकों (स्वतंत्र और महिला निदेशकों सहित) की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास है.

कंपनी ने कहा-
'30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होना कंपनी की किसी लापरवाही/गलती के कारण नहीं था.' इसलिए, इंडियन ऑयल को जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए और इसे माफ कर दिया जाना चाहिए.'

आईओसी ने कहा कि वह कामकाज के संचालन के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) की नियुक्ति के लिए नियमित रूप से मंत्रालय के साथ मुद्दा उठाती है. कंपनी ने कहा कि हम यह भी सूचित करना चाहेंगे कि कंपनी को पहले भी बीएसई और एनएसई से जुर्माना लगाने के लिए इसी तरह के नोटिस मिले थे और कंपनी के अनुरोधों पर एक्सचेंज ने अनुकूल विचार किया था.'

एचपीसीएल ने भी शेयर बाजारों को इसी तरह की सूचना दी और जुर्माने को माफ करने वाले शेयर बाजारों के पिछले रिकॉर्ड का हवाला दिया. ONGC ने कहा कि उसने कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन के लिए सरकार से अनुरोध किया है.

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(भाषा)

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