मुंबई : बाजार नियामक सेबी द्वारा शुक्रवार को जारी एक नए सर्कुलर के अनुसार, संस्थागत निवेशकों को ऑर्डर देते समय पहले ही बताना होगा कि लेनदेन शॉर्ट सेलिंग है या नहीं. हालांकि, आदेश में कहा गया है कि खुदरा निवेशकों को लेनदेन के दिन कारोबारी घंटों के अंत तक इसी तरह का खुलासा करने की अनुमति दी जाएगी.
स्टॉक एक्सचेंजों पर अपलोड करना अनिवार्य
आदेश के अनुसार, दलालों को शेयर-वार शॉर्ट सेलिंग की स्थिति पर विवरण एकत्र करने, डेटा को एकत्रित करने और अगले कारोबारी दिन व्यापार शुरू होने से पहले स्टॉक एक्सचेंजों पर अपलोड करना अनिवार्य किया जाएगा. स्टॉक एक्सचेंज तब ऐसी जानकारी को समेकित करेंगे और प्रसारित करेंगे इसे हर सप्ताह जनता की जानकारी के लिए अपनी वेबसाइटों पर डालेंगे. सेबी की मंजूरी के साथ समय-समय पर इस तरह के खुलासे की आवृत्ति की समीक्षा की जा सकती है.
अडाणी समूह-हिंडनबर्ग मामले के बाद आया निर्णय
सेबी ने खुदरा और संस्थागत निवेशकों जैसे सभी वर्गों के निवेशकों को शॉर्ट सेल करने की अनुमति दी है, लेकिन बेईमानी को रोकने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई हैं. यह निर्णय हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडाणी समूह के शेयरों में कथित हेरफेर की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक बाद आया है.
नए प्रावधानों को किया गया अपडेट
शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन सेबी से यह जांच करने को कहा कि क्या भारतीय निवेशकों को अनुसंधान एजेंसी के कार्यों से नुकसान हुआ है या क्या बाजार में शॉर्ट पोजीशन ली गई है जो कानून के खिलाफ है. सेबी ने पहले अक्टूबर 2023 में स्टॉक एक्सचेंजों और क्लियरिंग कॉरपोरेशन के लिए एक मास्टर सर्कुलर जारी किया था, जिसे अब नवीनतम सर्कुलर में नए प्रावधानों को शामिल करने के साथ अपडेट किया गया है.