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51th GST Council Meeting : ऑनलाइन गेमिंग पर अक्टूबर से 28 प्रतिशत कर होगा लागू - ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर

ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर एक अक्टूबर से लागू होगा. जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी. पढ़ें पूरी खबर..

51th GST Council Meeting
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
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Published : Aug 2, 2023, 10:09 PM IST

नयी दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में दांव पर लगने वाली कुल राशि पर 28 प्रतिशत कर लगेगा. यह फैसला एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा.

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    @GST_Council recommends #GST on valuation of supply of online gaming and actionable claims in casinos at entry level

    Details 👇https://t.co/MZJBu2dOrQ pic.twitter.com/yv7EtUAeuk

    — PIB in Odisha (@PIBBhubaneswar) August 2, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बैठक में दिल्ली, गोवा और सिक्कम ने ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 प्रतिशत कर लगाने के फैसले की समीक्षा की मांग की. हालांकि अन्य राज्यों ने इसे लागू करने की बात कही जिसके बाद फैसले को लागू करने का निर्णय किया गया. माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के बारे में निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं. बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने के लिये जरूरी संशोधन की शब्दावली पर चर्चा की गयी.

दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर कर का किया विरोध
परिषद की पिछले महीने हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली कुल राशि पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का निर्णय किया गया था. बुधवार को बैठक इस फैसले के क्रियान्वयन के तौर-तरीकों को लेकर थी. सीतारमण ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने का विरोध किया जबकि गोवा और सिक्कम चाहते थे कि कर गेम के सकल राजस्व (जीजीआर) पर लगाया जाए न कि दांव पर लगी पूरी राशि पर लगे.

केंद्रीय और राज्य कानूनों में जरूरी बदलाव होगा : हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्य चाहते थे कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय को लागू किया जाए. उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय और राज्य कानूनों में जरूरी बदलाव के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर नया कर एक अक्टूबर से प्रभाव में आ जाने की संभावना है. वित्त मंत्री ने कहा कि इसके क्रियान्वयन के छह महीने बाद कर की समीक्षा की जाएगी.
(पीटीआई-भाषा)

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नयी दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में दांव पर लगने वाली कुल राशि पर 28 प्रतिशत कर लगेगा. यह फैसला एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा.

  • ✅𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗳 𝟱𝟭𝘀𝘁 𝗚𝗦𝗧 𝗖𝗼𝘂𝗻𝗰𝗶𝗹 𝗠𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴

    @GST_Council recommends #GST on valuation of supply of online gaming and actionable claims in casinos at entry level

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    — PIB in Odisha (@PIBBhubaneswar) August 2, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बैठक में दिल्ली, गोवा और सिक्कम ने ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 प्रतिशत कर लगाने के फैसले की समीक्षा की मांग की. हालांकि अन्य राज्यों ने इसे लागू करने की बात कही जिसके बाद फैसले को लागू करने का निर्णय किया गया. माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के बारे में निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं. बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने के लिये जरूरी संशोधन की शब्दावली पर चर्चा की गयी.

दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर कर का किया विरोध
परिषद की पिछले महीने हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली कुल राशि पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का निर्णय किया गया था. बुधवार को बैठक इस फैसले के क्रियान्वयन के तौर-तरीकों को लेकर थी. सीतारमण ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने का विरोध किया जबकि गोवा और सिक्कम चाहते थे कि कर गेम के सकल राजस्व (जीजीआर) पर लगाया जाए न कि दांव पर लगी पूरी राशि पर लगे.

केंद्रीय और राज्य कानूनों में जरूरी बदलाव होगा : हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्य चाहते थे कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय को लागू किया जाए. उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय और राज्य कानूनों में जरूरी बदलाव के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर नया कर एक अक्टूबर से प्रभाव में आ जाने की संभावना है. वित्त मंत्री ने कहा कि इसके क्रियान्वयन के छह महीने बाद कर की समीक्षा की जाएगी.
(पीटीआई-भाषा)

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