नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को यूपीआई लाइट पर पेमेंट करने की लिमिट बढ़ा दी है. नए नियम के अनुसार ग्राहक एक बार में 200 रुपये की जगह 500 रुपये ऑफलाइन पेमेंट कर सकेंगे. केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, 'यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.' साथ ही अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि 'यूपीआई लाइट' के डिजिटल भुगतान से संबंधित अन्य सभी निर्देश पहले जैसे ही रहेंगे.
बात दें, आरबीआई ने 10 अगस्त से शुरू हुई तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में यूपीआई लाइट पर ऑफलाइन माध्यम से एक बार में पेमेंट करने की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था. इसने स्पष्ट किया था कि जहां प्रति लेनदेन सीमा को 500 रुपये तक बढ़ाया जा रहा है, वहीं दो-कारक प्रमाणीकरण की छूट से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए कुल सीमा पहले की तरह 2,000 रुपये पर बरकरार रखी जाएगी.
यूपीआई पर छोटे मूल्य के लेनदेन की गति को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2022 में 'यूपीआई लाइट' लाया गया था. इसको बढ़ावा देने के लिए नियर फिल्ड कम्युनिकेशन (NFC) तकनीक का उपयोग करके ऑफलाइन लेनदेन की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है. इस सुविधा से न केवल खुदरा क्षेत्र डिजिटल रुप से सक्षम बनेगा, बल्कि जहां, इंटरनेट/दूरसंचार संपर्क कमजोर है या मौजूद नहीं है वहां कम राशि का लेनदेन संभव हो पाएगा.