नई दिल्ली : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) मानक नियमों की अनदेखी करने पर बैंकों पर कार्रवाई करता रहता है. ताजा मामला केनरा बैंक का है. जिस पर आरबीआई ने 2.92 करोड़ रुपये की पैनल्टी लगाई है. दरअसल बैंक पर इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट जैसे एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक करने और अयोग्य खातों के सेविंग अकाउंट खोलने के आरोप में आरबीआई द्वारा यह कार्रवाई की है.
क्या कहा आरबीआई ने : सेंट्रल बैंक आरबीआई ने जानकारी दी कि 31 मार्च 2021 तक के बैंक के विवरण के आधार पर एक वैधानिक जांच की गई थी. हालांकि इससे पहले जुलाई 2020 में भी एक अन्य बड़े बैंक की तरफ से धोखाधड़ी की शिकायत मिलने पर केंद्रीय बैंक ने केनरा बैंक की जांच की थी. जांच के बाद पाया गया कि बैंक फ्लोटिंग रेट आधारित खुदरा लोन और MSME तो दिए गए लोन पर इंटरेस्ट को बाहरी मानक से नहीं जोड़ पाया. इसके अलावा बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मंजूर और नए 'फ्लोटिंग रेट' आधारित रुपये के कर्ज पर इंटरेस्ट को अपने फंड की सीमांत लागत (MCLR) से भी नहीं जोड़ सका.
फर्जी सेविंग अकाउंट खोले : देश की तीसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक Canara Bank ने कई अयोग्य एंटिटीज के नाम पर Saving Account खोले और कई क्रेडिट कार्ड वाले खाते में फर्जी मोबाइल नंबर भी डाले. इसके साथ ही बैंक डेली जमा योजना (Daily Deposit Scheme) के तहत खोले गए खातों पर इंटरेस्ट देने में भी सफल नहीं रहा है. इसके अलावा बैंक ने उन अकाउंट्स से भी SMS के चार्ज ले लिए जो वास्तविक तौर पर इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहे थे. इसके साथ ही बैंक ट्रांजैक्शन के आधार पर अलर्ट जारी करने में भी असफल रहा है.