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छह दिनों में म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के लिए नहीं बनाए नॉमिनी, तो होगा बड़ा नुकसान

स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है. 31 दिसंबर तक म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट के नॉमिनी जोड़ने का आखिरी दिन है. इन बेहद जरुरी कार्यों को पूरा करने के लिए आपके पास केवल 6 दिन बचे हैं. पढ़ें पूरी खबर... (nominee in mutual funds, Last date to add nominee December 31, update nominee in your mutual fund)

Last date to add nominee December 31
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By ETV Bharat Business Team

Published : Dec 25, 2023, 3:50 PM IST

मुंबई: क्या आप स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? अगर आप शेयरों में निवेश करते हैं, तो आपके पास एक डीमैट खाता तो होगा ही. ऐसे में यह जानकारी आप सभी एमएफ और डीमैट खाताधारकों के लिए है. SEBI ने 31 दिसंबर 2023 से पहले डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को नामांकन को जमा करें या उससे से बाहर निकलने विकल्प दिया है.

बस तीन दिन का बचा है समय
अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त वे अपने अकाउंट से कोई निकासी नहीं कर सकेंगे. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने नॉमिनी को खाते से जोड़ना या बाहर निकलना अनिवार्य कर दिया है. बता दें, 31 दिसंबर तक म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट के नॉमिनी जोड़ने का आखिरी दिन है. इन बेहद जरुरी कार्यों को पूरा करने के लिए आपके पास केवल 6 दिन बचे हैं.

अगर आप दी गई समय सीमा तक अपने एमएफ, डीमैट खातों में नॉमिनी को जोड़ने में विफल रहते हैं तो क्या होगा?

यदि आप समय रहते इस प्रोसेस को पूरा नहीं करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. नामाकंन में भाग ना लेने की स्थिति में SEBI आपके म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट से विड्रॉल को रोक देगा, और इस वजह से आप अपने म्यूचुअल फंड से पैसे नहीं निकाल सकेंगे. साथ ही साथ आप अपने डीमैट खाते से ट्रेडिंग भी नहीं कर सकेंगे. वहीं, अगर आपने पहले ही ये बदलाव कर लिया है तो बता दें कि आपको इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है.

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बस तीन दिन का बचा है समय
अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त वे अपने अकाउंट से कोई निकासी नहीं कर सकेंगे. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने नॉमिनी को खाते से जोड़ना या बाहर निकलना अनिवार्य कर दिया है. बता दें, 31 दिसंबर तक म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट के नॉमिनी जोड़ने का आखिरी दिन है. इन बेहद जरुरी कार्यों को पूरा करने के लिए आपके पास केवल 6 दिन बचे हैं.

अगर आप दी गई समय सीमा तक अपने एमएफ, डीमैट खातों में नॉमिनी को जोड़ने में विफल रहते हैं तो क्या होगा?

यदि आप समय रहते इस प्रोसेस को पूरा नहीं करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. नामाकंन में भाग ना लेने की स्थिति में SEBI आपके म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट से विड्रॉल को रोक देगा, और इस वजह से आप अपने म्यूचुअल फंड से पैसे नहीं निकाल सकेंगे. साथ ही साथ आप अपने डीमैट खाते से ट्रेडिंग भी नहीं कर सकेंगे. वहीं, अगर आपने पहले ही ये बदलाव कर लिया है तो बता दें कि आपको इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है.

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