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Mutual Fund: म्यूचुअल फंड से जुड़ा ये काम कर ले 31 मार्च से पहले, वरना खाता हो जाएगा बंद - म्यूचुअल फंड को लेकर सेबी के निर्देश

म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी खबर है. सेबी ने एक परिपत्र जारी कर एक अहम सूचना दी है. जिसके अनुसार 31 मार्च से पहले Mutual Fund से जुड़ा यह जरूरी काम कर लें, वरना आपका खाता बंद हो सकता है और आपके पैसे डूब सकते हैं. पूरी जानकारी के लिए पढ़ें ये रिपोर्ट.

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म्यूचुअल फंड से जुड़ा ये काम कर ले 31 मार्च से पहले
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Published : Mar 27, 2023, 10:34 AM IST

नई दिल्ली : म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी खबर है. म्यूचुअल फंड के मौजूदा निवेशकों के पास घोषणा फॉर्म जमा कर नामित (नॉमिनी) का नाम देने या इससे बाहर आने के लिए 31 मार्च तक का समय है. ऐसा नहीं करने पर उनके खाते बंद कर दिए जाएंगे और निवेशक अपने निवेश को नहीं निकाल सकेंगे. जो लोग नॉमिनेशन कराना नहीं चाहते हैं तो उनको फंड हाउसेज को डिक्लेरेशन देना होगा कि उनका कोई नॉमिनी नहीं है. इस वजह से वह नॉमिनेशन में हिस्सेदारी नहीं ले पाएंगे.

सेबी ने परिपत्र कर दी जानकारी : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 15 जून, 2022 को जारी अपने परिपत्र में म्यूचुअल फंड उपभोक्ताओं के लिए 1अगस्त, 2022 या उसके बाद नामित का विवरण भरना या इसके विकल्प से बाहर आने की घोषणा करना अनिवार्य कर दिया था. बाद में अंतिम तिथि एक अक्टूबर, 2022 कर दी गई. सभी मौजूदा म्यूचुअल फंड खातों (संयुक्त खातों सहित) के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 कर दी गई है, जिसके बाद खातों से निकासी को रोक दिया जाएगा.

एक्सपर्ट की क्या है राय : इस कदम के पीछे सेबी की मंशा समझाते हुए आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) निरंजन बाबू रामायणम ने कहा कि पूर्व के कई निवेश खाते हो सकते हैं, जो बिना किसी को नामित किए खोले गए हों. अगर खाता धारक के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो नामित व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण (ट्रांसफर) किया जा सकता है.

नई दिल्ली : म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी खबर है. म्यूचुअल फंड के मौजूदा निवेशकों के पास घोषणा फॉर्म जमा कर नामित (नॉमिनी) का नाम देने या इससे बाहर आने के लिए 31 मार्च तक का समय है. ऐसा नहीं करने पर उनके खाते बंद कर दिए जाएंगे और निवेशक अपने निवेश को नहीं निकाल सकेंगे. जो लोग नॉमिनेशन कराना नहीं चाहते हैं तो उनको फंड हाउसेज को डिक्लेरेशन देना होगा कि उनका कोई नॉमिनी नहीं है. इस वजह से वह नॉमिनेशन में हिस्सेदारी नहीं ले पाएंगे.

सेबी ने परिपत्र कर दी जानकारी : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 15 जून, 2022 को जारी अपने परिपत्र में म्यूचुअल फंड उपभोक्ताओं के लिए 1अगस्त, 2022 या उसके बाद नामित का विवरण भरना या इसके विकल्प से बाहर आने की घोषणा करना अनिवार्य कर दिया था. बाद में अंतिम तिथि एक अक्टूबर, 2022 कर दी गई. सभी मौजूदा म्यूचुअल फंड खातों (संयुक्त खातों सहित) के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 कर दी गई है, जिसके बाद खातों से निकासी को रोक दिया जाएगा.

एक्सपर्ट की क्या है राय : इस कदम के पीछे सेबी की मंशा समझाते हुए आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) निरंजन बाबू रामायणम ने कहा कि पूर्व के कई निवेश खाते हो सकते हैं, जो बिना किसी को नामित किए खोले गए हों. अगर खाता धारक के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो नामित व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण (ट्रांसफर) किया जा सकता है.

(पीटीईआ- भाषा)

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