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Income Tax Return : ITR फाइलिंग ने पिछले साल के आकड़ें को छोड़ा पीछे, 26 जून तक 1 करोड़ के पार पहुंचा

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Published : Jun 27, 2023, 4:46 PM IST

इस बार पिछले साल की तुलना में आइटीआर फाइलिंग करने वाले लोगों की संख्या अधिक है. जो आकड़ा पिछले साल 8 जुलाई को पूरा हुआ था इस बार 26 जून को ही पूरा हो गया. पढ़ें पूरी खबर...

Income Tax Return
आइटीआर फाइलिंग

नई दिल्ली : आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि 26 जून तक एक करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किये गये हैं और यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक है. वेतनभोगी करदाताओं और ऐसे करदाता, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में हुई आय के लिए कर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है.

आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि एक करोड़ आईटीआर दाखिल करने का लक्ष्य पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस साल 12 दिन पहले हासिल कर लिया गया. विभाग ने कहा कि इस साल 26 जून तक एक करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं, जबकि पिछले साल आठ जुलाई तक एक करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे. विभाग ने करदाताओं से अपना आईटीआर जल्दी दाखिल करने का भी आग्रह किया, ताकि अंतिम समय की भीड़ से बचा जा सके.

Income Tax Return
आयकर रिटर्न (कॉन्सेप्ट इमेज)

बता दें कि वित्त वर्ष 2024 में करदाता न्यू टैक्स रिजीम में आएंगे. अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना है तो इसका ऑप्शन चुनना होगा. New Tax Regime के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स में छूट का प्रवाधान है. अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय इंवेस्टमेंट और हाउस रेंट अलाउंस सहित अन्य पर टैक्स में छूट या कटौती चाहते हैं तो Old Tax Regime में आपको इसका फायदा मिल सकता है.

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(भाषा के साथ एक्सट्रा इनपुट)

नई दिल्ली : आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि 26 जून तक एक करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किये गये हैं और यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक है. वेतनभोगी करदाताओं और ऐसे करदाता, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में हुई आय के लिए कर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है.

आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि एक करोड़ आईटीआर दाखिल करने का लक्ष्य पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस साल 12 दिन पहले हासिल कर लिया गया. विभाग ने कहा कि इस साल 26 जून तक एक करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं, जबकि पिछले साल आठ जुलाई तक एक करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे. विभाग ने करदाताओं से अपना आईटीआर जल्दी दाखिल करने का भी आग्रह किया, ताकि अंतिम समय की भीड़ से बचा जा सके.

Income Tax Return
आयकर रिटर्न (कॉन्सेप्ट इमेज)

बता दें कि वित्त वर्ष 2024 में करदाता न्यू टैक्स रिजीम में आएंगे. अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना है तो इसका ऑप्शन चुनना होगा. New Tax Regime के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स में छूट का प्रवाधान है. अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय इंवेस्टमेंट और हाउस रेंट अलाउंस सहित अन्य पर टैक्स में छूट या कटौती चाहते हैं तो Old Tax Regime में आपको इसका फायदा मिल सकता है.

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(भाषा के साथ एक्सट्रा इनपुट)

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