नई दिल्ली : केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि धोखाधड़ी रोकने (Cyber Fraud) के लिए सरकार ने सिम कार्ड डीलर का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है. साथ ही अब थोक में ‘कनेक्शन’ देने का प्रावधान बंद कर दिया गया है. मंत्री ने कहा कि सरकार ने 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए हैं. 67,000 डीलर का नाम ब्लैक लिस्ट में डाला गया है. मई, 2023 से सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 प्राथमिकियां (एफआईआर) दर्ज की गई हैं.
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा-
‘अब हमने धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सिम कार्ड डीलर का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है. नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.’
वेरिफिकेशन के लिए मिलेगा समय
वैष्णव ने कहा कि व्हॉट्सएप ने खुद से करीब 66,000 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है, जो धोखाधड़ी के कामों में शामिल थे. मंत्री ने आगे कहा कि पूरे देश में 10 लाख सिम डीलर हैं और उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग ने थोक में ‘कनेक्शन’ देने की सेवा को भी बंद कर दिया है. इसके स्थान पर व्यावसायिक कनेक्शन की एक नई अवधारणा पेश की जाएगी.
बेचने और खरीदने वाले दोनों की KYC जरूरी
वैष्णव ने कहा, ‘इसके अलावा व्यवसायों का केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) और सिम लेने वाले व्यक्ति का भी केवाईसी किया जाएगा.’ केवाईसी के जरिये किसी संस्थान या निवेशक की पहचान और पते को प्रमाणित करने में मदद मिलती है.
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(पीटीआई- भाषा)