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Last date Of return Rs 2000: करीब आ रही डेडलाइन, जल्दी जमा करें 2 हजार के नोट, वरना गुलाबी नोट हो जाएंगे रद्दी

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 23, 2023, 10:27 AM IST

आरबीआई ने 2000 हजार के गुलाबी नोट को वापस करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक रखी है. लोग बैंकों के जरिये नोट को वापस कर सकते हैं. इन नोटों की कुल वैल्यू 3.32 लाख करोड़ रुपये होती है, वैसे अभी भी 24,000 करोड़ रुपये के वैल्यू के नोट सर्कुलेशन में थे.

Last date to return Rs 2000 notes is 30th September
2000 हजार के गुलाबी नोट को वापस करने की डेडलाइन 30 सितंबर

नई दिल्ली: सितंबर का महीना खत्म होने में केवल 7 दिन बचे हुए हैं और इसी समय आपको अपने जरूरी कामों को पूरा करना है. इनमें से एक सबसे जरूरी काम है 2000 रुपये के नोट को वापस करना है. अगर आपके पास भी 2 हजार हजार के गुलाबी नोट हैं तो उन्हें 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कर दें. बता दें, 30 सितंबर को नोटों को वापस करने की आखिरी तारीख है. आरबीआई ने गुलाबी नोटों को वापस करने की जो डेडलाइन रखी है जो बेहद करीब आ रही है.

7 फीसदी नोट अब तक वापस नहीं हुए
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनियों ने इन नोटों के लेन-देन को बंद कर दिया है. आरबीआई ने 19 मई को ही 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया था. बैंक के जरिए इन नोट को वापस करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर को रखा गया था. बता दें कि 93 फीसदी नोट को 31 अगस्त 2023 तक आरबीआई के पास वापस आ चुके थे, लेकिन अभी भी 7 फीसदी नोट मार्केट में है. इन 7 फीसदी नोट को लोग बैंक में जमा करने के बजाए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कैश ऑन डिलीवरी या किसी दुकानों पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं.

आपको बता दें कि जब आरबीआई ने 19 मई को नोट को वापस करने की घोषणा की थी, उसी समय महज 20 दिनों के अंदर 50 फीसदी नोट को वापस कर दिया गया था. सितंबर महीने में आरबीआई ने डाटा जारी किया है जिसके अनुसार 31 अगस्त तक 93 फीसदी नोट बैंक में वापस किए है. वहीं इन दिनों बैंक हॉलिडे भी है, जो रुपये लौटाने में परेशानी खड़ी कर सकती है. इन हॉलिडे के दौरान बैंक के अन्य कामों के साथ 2000 के नोट को वापस करने वालों के लिए बाधित रहेगी. 23 और 24 को चौथे शनिवार और रविवार का अवकाश रहेगा.

30 सितंबर तक 7 बैंक हॉलिडे
इसके अलावा आरबीआई हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक 30 तक 7 छुट्टियां है. इन दिनों बैंकों में कामकाज नहीं होगा. नोट को वापस लेते हुए आरबीआई ने कहा था कि बैंक के क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया जा रहा है. करीब साढ़े छह साल पहले नोटबंदी के बाद सरकार ने 2000 रुपये के नोट को शुरू किया था. वहीं आरबीआई ने आरबीआई एक्ट की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में 2000 रुपये के नोट को जारी किया था.

ये भी पढ़ें- Wilful Defaulters : जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के लिए रिजर्व बैंक ने लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली: सितंबर का महीना खत्म होने में केवल 7 दिन बचे हुए हैं और इसी समय आपको अपने जरूरी कामों को पूरा करना है. इनमें से एक सबसे जरूरी काम है 2000 रुपये के नोट को वापस करना है. अगर आपके पास भी 2 हजार हजार के गुलाबी नोट हैं तो उन्हें 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कर दें. बता दें, 30 सितंबर को नोटों को वापस करने की आखिरी तारीख है. आरबीआई ने गुलाबी नोटों को वापस करने की जो डेडलाइन रखी है जो बेहद करीब आ रही है.

7 फीसदी नोट अब तक वापस नहीं हुए
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनियों ने इन नोटों के लेन-देन को बंद कर दिया है. आरबीआई ने 19 मई को ही 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया था. बैंक के जरिए इन नोट को वापस करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर को रखा गया था. बता दें कि 93 फीसदी नोट को 31 अगस्त 2023 तक आरबीआई के पास वापस आ चुके थे, लेकिन अभी भी 7 फीसदी नोट मार्केट में है. इन 7 फीसदी नोट को लोग बैंक में जमा करने के बजाए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कैश ऑन डिलीवरी या किसी दुकानों पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं.

आपको बता दें कि जब आरबीआई ने 19 मई को नोट को वापस करने की घोषणा की थी, उसी समय महज 20 दिनों के अंदर 50 फीसदी नोट को वापस कर दिया गया था. सितंबर महीने में आरबीआई ने डाटा जारी किया है जिसके अनुसार 31 अगस्त तक 93 फीसदी नोट बैंक में वापस किए है. वहीं इन दिनों बैंक हॉलिडे भी है, जो रुपये लौटाने में परेशानी खड़ी कर सकती है. इन हॉलिडे के दौरान बैंक के अन्य कामों के साथ 2000 के नोट को वापस करने वालों के लिए बाधित रहेगी. 23 और 24 को चौथे शनिवार और रविवार का अवकाश रहेगा.

30 सितंबर तक 7 बैंक हॉलिडे
इसके अलावा आरबीआई हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक 30 तक 7 छुट्टियां है. इन दिनों बैंकों में कामकाज नहीं होगा. नोट को वापस लेते हुए आरबीआई ने कहा था कि बैंक के क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया जा रहा है. करीब साढ़े छह साल पहले नोटबंदी के बाद सरकार ने 2000 रुपये के नोट को शुरू किया था. वहीं आरबीआई ने आरबीआई एक्ट की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में 2000 रुपये के नोट को जारी किया था.

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