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Import Duty On Medicine : दुर्लभ रोगों से पीड़ित मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत, खास आयातित दवाओं को इंपोर्ट ड्यूटी से मिली छूट

सरकार ने दुर्लभ रोगों के उपचार में बड़ी राहत की घोषणा की है. आयातित औषधियों व खाद्य सामग्रियों से जुड़ी दवाओं पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट दे दी है.

Import Duty On Medicine
दवा पर आयात शुल्क में छूट
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Published : Mar 30, 2023, 5:31 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने दुर्लभ रोगों के उपचार के संबंध में निजी उपयोग के लिए विशेष चिकित्सा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आयातित सभी औषधियों व खाद्य सामग्रियों को सीमा शुल्क से पूरी छूट दे दी है. यह छूट एक अप्रैल से प्रभाव में आएगी. सरकार ने भिन्न-भिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाले पेमब्रोलीजूमाब (केट्रूडा) को भी बुनियादी सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है.

दवाओं या औषधियों पर आम तौर से 10 फीसदी बुनियादी सीमा शुल्क लगता है. जबकि प्राणरक्षक दवाओं/टीकों की कुछ श्रेणियों पर रियायती दर से पांच प्रतिशत या शून्य सीमा शुल्क लगाया जाता है. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध सभी दुर्लभ रोगों के उपचार के संबंध में निजी उपयोग के लिए विशेष चिकित्सा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आयातित सभी औषधियों व खाद्य सामग्रियों को सीमाशुल्क से पूरी छूट दे दी है.’

  • Central Government has given full exemption from basic customs duty on all drugs and Food for Special Medical Purposes imported for personal use for treatment of all Rare Diseases listed under the National Policy for Rare Diseases 2021.

    Press Release 👉 https://t.co/2aufdrhj3I pic.twitter.com/J0k0Nkipr9

    — CBIC (@cbic_india) March 30, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी या डूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के उपचार के लिए निर्धारित दवाओं के लिए छूट पहले से प्रदान की जाती है, लेकिन सरकार को ऐसे कई प्रतिवेदन मिल रहे थे, जिनमें अन्य दुर्लभ रोगों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और औषधियों के लिए सीमा शुल्क में राहत का अनुरोध किया गया था. इन रोगों के उपचार के लिये दवाएं या विशेष खाद्य सामग्रियां बहुत महंगी हैं और उन्हें आयात करने की जरूरत होती है.

(पीटीआई- भाषा)

पढ़ें : 1 अप्रैल से X-ray Machine Import करना होगा महंगा, सरकार ने इतनी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने दुर्लभ रोगों के उपचार के संबंध में निजी उपयोग के लिए विशेष चिकित्सा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आयातित सभी औषधियों व खाद्य सामग्रियों को सीमा शुल्क से पूरी छूट दे दी है. यह छूट एक अप्रैल से प्रभाव में आएगी. सरकार ने भिन्न-भिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाले पेमब्रोलीजूमाब (केट्रूडा) को भी बुनियादी सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है.

दवाओं या औषधियों पर आम तौर से 10 फीसदी बुनियादी सीमा शुल्क लगता है. जबकि प्राणरक्षक दवाओं/टीकों की कुछ श्रेणियों पर रियायती दर से पांच प्रतिशत या शून्य सीमा शुल्क लगाया जाता है. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध सभी दुर्लभ रोगों के उपचार के संबंध में निजी उपयोग के लिए विशेष चिकित्सा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आयातित सभी औषधियों व खाद्य सामग्रियों को सीमाशुल्क से पूरी छूट दे दी है.’

  • Central Government has given full exemption from basic customs duty on all drugs and Food for Special Medical Purposes imported for personal use for treatment of all Rare Diseases listed under the National Policy for Rare Diseases 2021.

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स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी या डूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के उपचार के लिए निर्धारित दवाओं के लिए छूट पहले से प्रदान की जाती है, लेकिन सरकार को ऐसे कई प्रतिवेदन मिल रहे थे, जिनमें अन्य दुर्लभ रोगों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और औषधियों के लिए सीमा शुल्क में राहत का अनुरोध किया गया था. इन रोगों के उपचार के लिये दवाएं या विशेष खाद्य सामग्रियां बहुत महंगी हैं और उन्हें आयात करने की जरूरत होती है.

(पीटीआई- भाषा)

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