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Go First News : गो फर्स्ट ने 15 मई तक टिकट बुकिंग रोकी, डीजीसीए का यात्रियों का पैसा लौटाने का निर्देश - Go First stops ticket booking

गो फर्स्ट ने अपनी वित्तीय संकट को देखते हुए 15 मई तक टिकट बुकिंग रोक दी है. वहीं, 9 मई तक अपनी सभी उड़ानें कैंसिल कर दी है. इस पर डीजीसीए ने Go First को पैसेंजर्स के पैसा लौटाने का निर्देश दिया है. रिफंड की रकम कितनी है, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

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गो फर्स्ट
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Published : May 4, 2023, 2:41 PM IST

नई दिल्ली : संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट ने 15 मई तक टिकट बुकिंग रोकने की घोषणा की है. इसके अलावा एयरलाइन यात्रियों को टिकट का पैसा लौटाने या भविष्य में यात्रा के लिए उनके इस्तेमाल की अनुमति देने पर विचार कर रही है. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने गुरुवार को यह जानकारी दी. इससे पहले भी कंपनी ने 3 से 5 मई के लिए भी अपनी सभी उड़ानें कैंसिल कर दी थी. इसके बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने गो फर्स्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

गो फर्स्ट ने 9 मई तक फ्लाइट की कैंसिल
एयरलाइन गो फर्स्ट ने 9 मई तक अपनी सभी फ्लाइटें कैंसिल कर दी है. कंपनी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर खेद प्रकट किया है. कंपनी ने कहा कि 'हमें यह सूचित करते हुए खेद है कि परिचालन संबंधी कारणों से 9 मई 2023 तक निर्धारित गो फर्स्ट उड़ानें रद्द कर दी गई हैं.' बता दें कि डीजीसीए ने गो फर्स्ट को रिफंड की रकम पैसेंजर्स को लौटाने का निर्देश दिया है. रिफंड की रकम लगभग 350 करोड़ रुपये है.

डीजीसीए का यात्रियों का पैसा लौटाने का निर्देश
नियामक ने बयान में कहा कि गो फर्स्ट ने 15 मई तक अपनी उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग रोकने की सूचना है. एयरलाइन ने कहा है कि वह या तो यात्रियों को टिकट का पैसा लौटाएगी या उन्हें भविष्य की तारीख में उड़ान की अनुमति देगी.’ गो फर्स्ट के जवाब के बाद डीजीसीए ने एयरलाइन से मौजूदा नियमनों के तहत निर्धारित समयसीमा में टिकट का पैसा लौटाने का निर्देश दिया है. नियामक ने कहा कि उसका प्रयास है कि गो फर्स्ट द्वारा अचानक परिचालन बंद करने से यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम-से-कम किया जा सके.

  • DGCA has examined the response of Go First and has issued an order under the prevailing regulations directing them to process the refunds to passengers as per the timelines specifically stipulated in the relevant regulation: DGCA pic.twitter.com/45s63Z7hUu

    — ANI (@ANI) May 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

(एजेंसी इनपुट के साथ)

पढे़ं : GoFirst News: एनसीएलटी में गो फर्स्ट की याचिका, पट्टेदारों, डीजीसीए को जबरिया कार्रवाई से रोकने की अपील

नई दिल्ली : संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट ने 15 मई तक टिकट बुकिंग रोकने की घोषणा की है. इसके अलावा एयरलाइन यात्रियों को टिकट का पैसा लौटाने या भविष्य में यात्रा के लिए उनके इस्तेमाल की अनुमति देने पर विचार कर रही है. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने गुरुवार को यह जानकारी दी. इससे पहले भी कंपनी ने 3 से 5 मई के लिए भी अपनी सभी उड़ानें कैंसिल कर दी थी. इसके बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने गो फर्स्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

गो फर्स्ट ने 9 मई तक फ्लाइट की कैंसिल
एयरलाइन गो फर्स्ट ने 9 मई तक अपनी सभी फ्लाइटें कैंसिल कर दी है. कंपनी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर खेद प्रकट किया है. कंपनी ने कहा कि 'हमें यह सूचित करते हुए खेद है कि परिचालन संबंधी कारणों से 9 मई 2023 तक निर्धारित गो फर्स्ट उड़ानें रद्द कर दी गई हैं.' बता दें कि डीजीसीए ने गो फर्स्ट को रिफंड की रकम पैसेंजर्स को लौटाने का निर्देश दिया है. रिफंड की रकम लगभग 350 करोड़ रुपये है.

डीजीसीए का यात्रियों का पैसा लौटाने का निर्देश
नियामक ने बयान में कहा कि गो फर्स्ट ने 15 मई तक अपनी उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग रोकने की सूचना है. एयरलाइन ने कहा है कि वह या तो यात्रियों को टिकट का पैसा लौटाएगी या उन्हें भविष्य की तारीख में उड़ान की अनुमति देगी.’ गो फर्स्ट के जवाब के बाद डीजीसीए ने एयरलाइन से मौजूदा नियमनों के तहत निर्धारित समयसीमा में टिकट का पैसा लौटाने का निर्देश दिया है. नियामक ने कहा कि उसका प्रयास है कि गो फर्स्ट द्वारा अचानक परिचालन बंद करने से यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम-से-कम किया जा सके.

  • DGCA has examined the response of Go First and has issued an order under the prevailing regulations directing them to process the refunds to passengers as per the timelines specifically stipulated in the relevant regulation: DGCA pic.twitter.com/45s63Z7hUu

    — ANI (@ANI) May 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

(एजेंसी इनपुट के साथ)

पढे़ं : GoFirst News: एनसीएलटी में गो फर्स्ट की याचिका, पट्टेदारों, डीजीसीए को जबरिया कार्रवाई से रोकने की अपील

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