नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि कॉरपोरेट समूह के अपनी सहायक कंपनियों को दी गई गारंटी पर माल एवं सेवा कर (GST) लागू होगा. जीएसटी परिषद (GST Council) ने इस महीने की शुरुआत में कॉरपोरेट गारंटी पर कराधान को लेकर स्पष्टीकरण दिया था और कहा था कि इस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू होगा. इसके बाद कर विशेषज्ञों ने पिछले लेनदेन पर जीएसटी लागू होने को लेकर स्पष्टता मांगी थी.
वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय जीएसटी नियमों में संशोधन को अधिसूचित करते हुए कहा कि कॉरपोरेट गारंटी पर कर अधिसूचना की तारीख से लागू होगा. अधिसूचना में कहा गया कि मूल कंपनी ने जो गारंटी दी है, उस राशि के एक प्रतिशत या वास्तविक प्रतिफल में जो भी अधिक हो, उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा. एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि इस बदलाव का 26 अक्टूबर से पहले हुए लेनदेन पर कोई असर नहीं होगा.
बता दें, इसका असर विशेष रूप से पेट्रोलियम, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन और शिक्षा जैसे कर छूट का आनंद लेने वाले उद्योगों पर पड़ सकता है. इन उद्योगों को कॉर्पोरेट गारंटी पर जीएसटी लगाने के बारे में चिंता हो सकती है. इससे संभावित रूप से अपरिहार्य और पर्याप्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है.