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EPFO High Pension के लिए आवेदन करने की डेडलाइन आज, खुद से 5 मिनट में ऐसे करें अप्लाई

एम्प्लॉयीस पेंशन स्कीम (ईपीएफओ) में हायर पेंशन का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तारीख है. अगर आपने अबतक अप्लाई नहीं किया है तो बेहद आसान तरीके से बस 5 मिनट में खुद से अप्लाई कर सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर...

EPFO High Pension
ईपीएफओ हायर पेंशन
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Published : Jun 26, 2023, 1:38 PM IST

Updated : Jun 26, 2023, 1:43 PM IST

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में हायर पेंशन का लाभ पाने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज है. अगर आप आज हायर पेंशन के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो अधिक पेंशन पाने का मौका आपके हाथ से निकल सकता है. हालांकि सरकार हायर पेंशन पाने के लिए आवेदन करने की डेडलाइन दो बार बढ़ा चुकी है. एक बार बढ़ाकर 3 मई किया था तो दूसरी बार बढ़ाकर 26 जून तक का समय तय किया गया. उम्मीद है कि तीसरी बार भी इसकी डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है.

उच्च पेंशन के लिए कौन कर सकते हैं आवेदन
ऐसे व्यक्ति जो 1 सिंतबर 2014 से पहले ईपीएफओ के सदस्य है या फिर 2014 के बाद से आज भी नौकरी कर रहे हैं. वो ईपीएस की हायर पेंशन स्कीम का लाभ उठाने के योग्य हैं. यह निर्देश 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया था. हालांकि इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि उच्च पेंशन वाले व्यक्ति संयुक्त विकल्प का चयन नहीं कर सकते हैं.

EPFO High Pension
रिटायरमेंट प्लानिंग (कॉन्सेप्ट इमेज)

हायर पेंशन स्कीम किसके लिए बेहतर
ऐसे कर्मचारी जिनके पास रिटायरमेंट के बाद नियमित कमाई का ऑप्शन नहीं है, या जिन्होंने किसी निश्चित आय वाली स्कीम में इंवेस्ट नहीं किया है. उनके लिए ये स्कीम एक बेहतर ऑप्शन है. इसमें कम जोखिम के साथ एक फिक्स रिटर्न मिलता है. हालांकि इसके तहत हर माह मिलने वाली मासिक पेंशन टैक्सेबल होती है. लेकिन रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एकमुश्त राशि पर टैक्स नहीं लगेगा.

पेंशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा
अगर आवेदक की पेंशन 1 सितंबर 2014 से पहले शुरू हुई है तो हायर पेंशन का कैलकुलेशन रिटायमेंट होने की तारिख से पहले के 12 महीनों के दौरान मिले औसत मासिक वेतन के आधार पर किया जाएगा. वहीं, अगर आवेदक ने 31 अगस्त 2014 को या उससे पहले रिटायर हुआ है तो हायर पेंशन के लिए औसत वेतन की गणना काम करने के अंतिम वर्ष के औसत वेतन पर होगी.

EPFO High Pension
ईपीएफओ में हायर पेंशन के लिए ऐसे करें आवेदन (कॉन्सेप्ट इमेज)

ज्यादा पेंशन के लिए खुद से ऐसे करें अप्लाई
अगर आप हायर पेंशन स्कीम का लाभ चाहते हैं तो आप जहां काम करते हैं वहां के HR से संपर्क करें. या फिर 5 मिनट में आप खुद ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं. इसके लिए आप EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberInterfacePohw/) पर जाएं. यहां दो ऑप्शन मिलेंगे. अगर आप 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर्ड हो चुके हैं और हायर पेंशन चाहते हैं तो पहला ऑप्शन चुने. वहीं, अगर आप अभी काम कर रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन चुनें. इसके बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा. इसमें UAN, आधार समेत जरूरी डिटेल्स भरें. फॉर्म सबमिट करें. इसके बाद कंफर्मेशन हो जाएगा कि आप कार्यरत है या नहीं? आवेदक से परमिशन मिलते ही हायर पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा.

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उच्च पेंशन के लिए कौन कर सकते हैं आवेदन
ऐसे व्यक्ति जो 1 सिंतबर 2014 से पहले ईपीएफओ के सदस्य है या फिर 2014 के बाद से आज भी नौकरी कर रहे हैं. वो ईपीएस की हायर पेंशन स्कीम का लाभ उठाने के योग्य हैं. यह निर्देश 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया था. हालांकि इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि उच्च पेंशन वाले व्यक्ति संयुक्त विकल्प का चयन नहीं कर सकते हैं.

EPFO High Pension
रिटायरमेंट प्लानिंग (कॉन्सेप्ट इमेज)

हायर पेंशन स्कीम किसके लिए बेहतर
ऐसे कर्मचारी जिनके पास रिटायरमेंट के बाद नियमित कमाई का ऑप्शन नहीं है, या जिन्होंने किसी निश्चित आय वाली स्कीम में इंवेस्ट नहीं किया है. उनके लिए ये स्कीम एक बेहतर ऑप्शन है. इसमें कम जोखिम के साथ एक फिक्स रिटर्न मिलता है. हालांकि इसके तहत हर माह मिलने वाली मासिक पेंशन टैक्सेबल होती है. लेकिन रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एकमुश्त राशि पर टैक्स नहीं लगेगा.

पेंशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा
अगर आवेदक की पेंशन 1 सितंबर 2014 से पहले शुरू हुई है तो हायर पेंशन का कैलकुलेशन रिटायमेंट होने की तारिख से पहले के 12 महीनों के दौरान मिले औसत मासिक वेतन के आधार पर किया जाएगा. वहीं, अगर आवेदक ने 31 अगस्त 2014 को या उससे पहले रिटायर हुआ है तो हायर पेंशन के लिए औसत वेतन की गणना काम करने के अंतिम वर्ष के औसत वेतन पर होगी.

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ईपीएफओ में हायर पेंशन के लिए ऐसे करें आवेदन (कॉन्सेप्ट इमेज)

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अगर आप हायर पेंशन स्कीम का लाभ चाहते हैं तो आप जहां काम करते हैं वहां के HR से संपर्क करें. या फिर 5 मिनट में आप खुद ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं. इसके लिए आप EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberInterfacePohw/) पर जाएं. यहां दो ऑप्शन मिलेंगे. अगर आप 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर्ड हो चुके हैं और हायर पेंशन चाहते हैं तो पहला ऑप्शन चुने. वहीं, अगर आप अभी काम कर रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन चुनें. इसके बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा. इसमें UAN, आधार समेत जरूरी डिटेल्स भरें. फॉर्म सबमिट करें. इसके बाद कंफर्मेशन हो जाएगा कि आप कार्यरत है या नहीं? आवेदक से परमिशन मिलते ही हायर पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा.

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Last Updated : Jun 26, 2023, 1:43 PM IST
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