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मिस्त्री को टाटा संस में प्रमुख के पद से हटाने के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज - टाटा मिस्त्री मामला

टाटा समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि अदालत एक या कुछ वाक्यों को हटाने की अनुमति दे सकती है हालांकि इसका कारण शापूरजी पालोनजी (एसपी) समूह के आवेदन में बताई गई वजहें नहीं होनी चाहिए.

साइरस मिस्त्री , Cyrus Mistry
साइरस मिस्त्री , Cyrus Mistry
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Published : May 19, 2022, 1:30 PM IST

Updated : May 19, 2022, 4:10 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को शापूरजी पालोनजी (एसपी) समूह की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें साइरस मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाए जाने संबंधी टाटा समूह के निर्णय को बरकरार रखने वाले 2021 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी. हालांकि, प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मार्च 2021 के फैसले में साइरस मिस्त्री के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया है.

टाटा समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि अदालत एक या कुछ वाक्यों को हटाने की अनुमति दे सकती है हालांकि इसका कारण शापूरजी पालोनजी (एसपी) समूह के आवेदन में बताई गई वजहें नहीं होनी चाहिए. शीर्ष अदालत ने 26 मार्च, 2021 को मिस्त्री को 100 अरब डॉलर के समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द कर दिया था.

पढ़ें: न्यायालय के फैसले पर मिस्त्री ने कहा मेरी अंतरात्मा साफ है

साथ ही सर्वोच्च अदालत ने टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (टीएसपीएल) में स्वामित्व हितों को अलग करने की मांग वाली शापूरजी पालोनजी समूह की याचिका भी खारिज कर दी थी. मिस्त्री को 2012 में रतन टाटा की जगह टीएसपीएल का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन चार साल बाद उन्हें हटा दिया गया था.

पीटीआई-भाषा

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को शापूरजी पालोनजी (एसपी) समूह की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें साइरस मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाए जाने संबंधी टाटा समूह के निर्णय को बरकरार रखने वाले 2021 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी. हालांकि, प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मार्च 2021 के फैसले में साइरस मिस्त्री के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया है.

टाटा समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि अदालत एक या कुछ वाक्यों को हटाने की अनुमति दे सकती है हालांकि इसका कारण शापूरजी पालोनजी (एसपी) समूह के आवेदन में बताई गई वजहें नहीं होनी चाहिए. शीर्ष अदालत ने 26 मार्च, 2021 को मिस्त्री को 100 अरब डॉलर के समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द कर दिया था.

पढ़ें: न्यायालय के फैसले पर मिस्त्री ने कहा मेरी अंतरात्मा साफ है

साथ ही सर्वोच्च अदालत ने टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (टीएसपीएल) में स्वामित्व हितों को अलग करने की मांग वाली शापूरजी पालोनजी समूह की याचिका भी खारिज कर दी थी. मिस्त्री को 2012 में रतन टाटा की जगह टीएसपीएल का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन चार साल बाद उन्हें हटा दिया गया था.

पीटीआई-भाषा

Last Updated : May 19, 2022, 4:10 PM IST
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