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रूस के निर्यात लेन-देन पर कवरेज वापस नहीं लिया गया: ईसीजीसी

ईसीजीसी ने स्पष्ट किया कि विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि ईसीजीसी ने अपने परिपत्र दिनांक 25.02.2022 के माध्यम से रूस को निर्यात लेन-देन पर अपना कवरेज (coverage on the export transactions to Russia) वापस ले लिया है, जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत है.

ईसीजीसी
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Published : Feb 28, 2022, 10:35 PM IST

Updated : Feb 28, 2022, 10:45 PM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रीय निर्यात जोखिम बीमाकर्ता ईसीजीसी लिमिटेड (national export risk insurer ECGC Limited) ने सोमवार को स्पष्ट किया कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले सप्ताह शुरू हुए युद्ध के मद्देनजर रूस को निर्यात लेन-देन पर कवरेज (coverage on the export transactions to Russia) वापस नहीं लिया गया है.

मुंबई स्थित एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (ECGC Limited) ने कहा कि उसने क्षेत्र में मौजूदा स्थिति के कारण भारतीय निर्यातकों द्वारा रूस को भेजे गए शिपमेंट के लिए केवल बीमा कवर (insurance cover for the shipments) की श्रेणी को संशोधित किया है. ईसीजीसी ने स्पष्ट किया कि विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि ईसीजीसी ने अपने परिपत्र दिनांक 25.02.2022 के माध्यम से रूस को निर्यात लेन-देन पर अपना कवरेज वापस ले लिया है, जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत है.

ईसीजीसी ने कहा कि उसने अपनी मौजूदा जोखिम आंकन नीति के अनुसार रूस की देश की जोखिम रेटिंग की समीक्षा की और रूस की निर्यात की कवर श्रेणी को संशोधित करते हुए ओपन कवर से हटाकर प्रतिबंधित कवर श्रेणी- I (आरसीसी- I) में तब्दील (Open Cover to Restricted Cover Category-I) कर दिया गया.

निर्यात जोखिम बीमाकर्ता ने कहा कि इसका मतलब है कि रिवॉल्विंग सीमाएं (सामान्य रूप से एक वर्ष के लिए वैध), जो भारतीय निर्यातकों को दी जाती हैं और आमतौर पर एक वर्ष के लिए वैध होती हैं, अब विशेष रूप से केस-टू-केस आधार पर स्वीकृत की जाती हैं. उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन सुनिश्चित करेगा कि ईसीजीसी अपनी निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियों के तहत आने वाले जोखिमों का आकलन और निगरानी करने में सक्षम है और उचित जोखिम शमन उपाय भी कर सकता है.

ईसीजीसी ने कहा कि इन उपायों से भारतीय निर्यातकों और भारत में बैंकों को रूसी खरीदारों और बैंकों से निर्यात भुगतान प्राप्ति की संभावनाओं का आकलन करने में मदद मिलेगी. ईसीजीसी की ओर से ग्राहकों को रूस के लिए पोत लदान पर कवरेज के लिए इसके सर्विसिंग शाखा से संपर्क करने की उपयुक्त सलाह दी गई है. ईसीजीसी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है और भविष्य में हालात के आधार पर जोखिम आंकन नीति की आगे की समीक्षा की जाएगी.

पढ़ें : जनवरी माह में 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में 3.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी

बता दें कि ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक सरकारी स्वामित्व वाला निर्यात क्रेडिट प्रदाता है, जिसे 1957 में स्थापित किया गया था.

नई दिल्ली : राष्ट्रीय निर्यात जोखिम बीमाकर्ता ईसीजीसी लिमिटेड (national export risk insurer ECGC Limited) ने सोमवार को स्पष्ट किया कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले सप्ताह शुरू हुए युद्ध के मद्देनजर रूस को निर्यात लेन-देन पर कवरेज (coverage on the export transactions to Russia) वापस नहीं लिया गया है.

मुंबई स्थित एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (ECGC Limited) ने कहा कि उसने क्षेत्र में मौजूदा स्थिति के कारण भारतीय निर्यातकों द्वारा रूस को भेजे गए शिपमेंट के लिए केवल बीमा कवर (insurance cover for the shipments) की श्रेणी को संशोधित किया है. ईसीजीसी ने स्पष्ट किया कि विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि ईसीजीसी ने अपने परिपत्र दिनांक 25.02.2022 के माध्यम से रूस को निर्यात लेन-देन पर अपना कवरेज वापस ले लिया है, जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत है.

ईसीजीसी ने कहा कि उसने अपनी मौजूदा जोखिम आंकन नीति के अनुसार रूस की देश की जोखिम रेटिंग की समीक्षा की और रूस की निर्यात की कवर श्रेणी को संशोधित करते हुए ओपन कवर से हटाकर प्रतिबंधित कवर श्रेणी- I (आरसीसी- I) में तब्दील (Open Cover to Restricted Cover Category-I) कर दिया गया.

निर्यात जोखिम बीमाकर्ता ने कहा कि इसका मतलब है कि रिवॉल्विंग सीमाएं (सामान्य रूप से एक वर्ष के लिए वैध), जो भारतीय निर्यातकों को दी जाती हैं और आमतौर पर एक वर्ष के लिए वैध होती हैं, अब विशेष रूप से केस-टू-केस आधार पर स्वीकृत की जाती हैं. उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन सुनिश्चित करेगा कि ईसीजीसी अपनी निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियों के तहत आने वाले जोखिमों का आकलन और निगरानी करने में सक्षम है और उचित जोखिम शमन उपाय भी कर सकता है.

ईसीजीसी ने कहा कि इन उपायों से भारतीय निर्यातकों और भारत में बैंकों को रूसी खरीदारों और बैंकों से निर्यात भुगतान प्राप्ति की संभावनाओं का आकलन करने में मदद मिलेगी. ईसीजीसी की ओर से ग्राहकों को रूस के लिए पोत लदान पर कवरेज के लिए इसके सर्विसिंग शाखा से संपर्क करने की उपयुक्त सलाह दी गई है. ईसीजीसी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है और भविष्य में हालात के आधार पर जोखिम आंकन नीति की आगे की समीक्षा की जाएगी.

पढ़ें : जनवरी माह में 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में 3.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी

बता दें कि ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक सरकारी स्वामित्व वाला निर्यात क्रेडिट प्रदाता है, जिसे 1957 में स्थापित किया गया था.

Last Updated : Feb 28, 2022, 10:45 PM IST
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