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अगले कुछ महीने में पूरा हो सकता है आईएलएंडएफएस समूह के ऋणशोधन का पहला चरण - कॉरपोरेट मंत्रालय

कर्ज में फंसी कंपनी आईएलएंडएफएस समूह का पहले चरण का ऋणशोधन अगले कुछ महीने में पूरा होने का अनुमान है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी.

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Published : Feb 26, 2019, 3:02 PM IST

नयी दिल्ली : कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा, "मुझे लगता है कि काफी प्रगति हो रही है और अगले कुछ महीने में ऋणशोधन का पहला चरण पूरा हो जाना चाहिये." श्रीनिवास आईएलएंडएफएस मामले में हुई प्रगति के बारे में पूछे गये सवाल का जवाब दे रहे थे.

सीआईआई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम से इतर उन्होंने कहा कि आईएलएंडएफएस मामले में सक्रिय कदम उठाये गये हैं. राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने सोमवार को कहा था कि उसकी अनुमति के बगैर कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान आईएलएंडएफएस समूह की किसी भी कंपनी के खाते को एनपीए घोषित नहीं कर सकते हैं.
(भाषा)
पढ़ें : आरबीआई के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा से बाहर आ सकते हैं कुछ और बैंक

नयी दिल्ली : कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा, "मुझे लगता है कि काफी प्रगति हो रही है और अगले कुछ महीने में ऋणशोधन का पहला चरण पूरा हो जाना चाहिये." श्रीनिवास आईएलएंडएफएस मामले में हुई प्रगति के बारे में पूछे गये सवाल का जवाब दे रहे थे.

सीआईआई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम से इतर उन्होंने कहा कि आईएलएंडएफएस मामले में सक्रिय कदम उठाये गये हैं. राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने सोमवार को कहा था कि उसकी अनुमति के बगैर कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान आईएलएंडएफएस समूह की किसी भी कंपनी के खाते को एनपीए घोषित नहीं कर सकते हैं.
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नयी दिल्ली : कर्ज में फंसी कंपनी आईएलएंडएफएस समूह का पहले चरण का ऋणशोधन अगले कुछ महीने में पूरा होने का अनुमान है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी.

कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा, "मुझे लगता है कि काफी प्रगति हो रही है और अगले कुछ महीने में ऋणशोधन का पहला चरण पूरा हो जाना चाहिये." श्रीनिवास आईएलएंडएफएस मामले में हुई प्रगति के बारे में पूछे गये सवाल का जवाब दे रहे थे.

सीआईआई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम से इतर उन्होंने कहा कि आईएलएंडएफएस मामले में सक्रिय कदम उठाये गये हैं. राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने सोमवार को कहा था कि उसकी अनुमति के बगैर कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान आईएलएंडएफएस समूह की किसी भी कंपनी के खाते को एनपीए घोषित नहीं कर सकते हैं.

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