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लॉकडाउन 3.0: विनिर्माण उद्योग के लिए गाइडलाइन जारी

विशाखापत्तनम में एक कारखाने में गैस रिसाव की घटना के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने लॉकडाउन के बाद उद्योगों को फिर से खोलने और कामगारों के साथ-साथ संयंत्रों की सुरक्षा के वास्ते उठाए जाने वाले एहतियाती कदमों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं.

लॉकडाउन 3.0: विनिर्माण उद्योग के लिए गाइडलाइन जारी
लॉकडाउन 3.0: विनिर्माण उद्योग के लिए गाइडलाइन जारी
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Published : May 10, 2020, 3:09 PM IST

Updated : May 10, 2020, 3:51 PM IST

नई दिल्ली: देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाने के मद्देनजर कोरोनावायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच कुछ इलाकों में ढील दी गई है, ऐसे में केंद्र ने लॉकडाउन के बाद मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को दोबारा शुरू करने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है.

केंद्र सरकार ने विनिर्माण इकाइयों (मैन्युफैक्च रिंग यूनिट्स) को पोस्ट लॉकडाउन के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे उच्च उत्पादन लक्ष्य हासिल करने की कोशिश न करें.

ये भी पढ़ें- मार्केट आउटलुक: इन 7 प्रमुख कारणों से तय होगी बाजार की चाल

सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में कहा गया है कि जोखिम को कम रखने और इंडस्ट्रियल यूनिट्स (औद्योगिक इकाइयों) को पुन: शुरू करने के मद्देनजर उद्योगों को सलाह दी जाती है कि इकाइयों को शुरू करते समय पहले सप्ताह को एक ट्रायल की तरह लें और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करें.

कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर देश में 14-दिन का लॉकडाउन 3.0 चालू है और यह 17 मई को समाप्त होगा. ऐसे में सभी प्रमुख सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के प्रशासकों को शनिवार को दिशानिर्देश जारी किए गए.

मंत्रालय ने जोखिम को कम करने को लेकर सलाह दी है कि विशिष्ट उपकरणों पर काम करने वाले कर्मचारियों को चाहिए कि वह असामान्य आवाज या गंध, एक्सपोज्ड वायर, कंपन, लीक, धुएं, असामान्य वौब्लिंग या अन्य प्रकार की असामान्यताओं की पहचान करें और इसके बारे में जागरूक रहें, ताकि तत्काल रखरखाव की आवश्यकता पड़ने पर संभावित खतरनाक संकेतों पर शटडाउन किया जा सके.

(आईएएनएस)

नई दिल्ली: देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाने के मद्देनजर कोरोनावायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच कुछ इलाकों में ढील दी गई है, ऐसे में केंद्र ने लॉकडाउन के बाद मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को दोबारा शुरू करने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है.

केंद्र सरकार ने विनिर्माण इकाइयों (मैन्युफैक्च रिंग यूनिट्स) को पोस्ट लॉकडाउन के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे उच्च उत्पादन लक्ष्य हासिल करने की कोशिश न करें.

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सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में कहा गया है कि जोखिम को कम रखने और इंडस्ट्रियल यूनिट्स (औद्योगिक इकाइयों) को पुन: शुरू करने के मद्देनजर उद्योगों को सलाह दी जाती है कि इकाइयों को शुरू करते समय पहले सप्ताह को एक ट्रायल की तरह लें और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करें.

कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर देश में 14-दिन का लॉकडाउन 3.0 चालू है और यह 17 मई को समाप्त होगा. ऐसे में सभी प्रमुख सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के प्रशासकों को शनिवार को दिशानिर्देश जारी किए गए.

मंत्रालय ने जोखिम को कम करने को लेकर सलाह दी है कि विशिष्ट उपकरणों पर काम करने वाले कर्मचारियों को चाहिए कि वह असामान्य आवाज या गंध, एक्सपोज्ड वायर, कंपन, लीक, धुएं, असामान्य वौब्लिंग या अन्य प्रकार की असामान्यताओं की पहचान करें और इसके बारे में जागरूक रहें, ताकि तत्काल रखरखाव की आवश्यकता पड़ने पर संभावित खतरनाक संकेतों पर शटडाउन किया जा सके.

(आईएएनएस)

Last Updated : May 10, 2020, 3:51 PM IST
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