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लॉकडाउन 2.0: गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, जानिए किन पर रहेगा प्रतिबंध और किसे मिलेगी छूट

कोरोनावयारस के खतरे के मद्देनजर 25 मार्च से 14 अप्रैल तक चलने वाला 21 दिन का लॉकडाउन अब 3 मई तक चलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका ऐलान किया था. आज बुधवार को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है.

लॉकडाउन 2.0: जानें 20 अप्रैल से किसे-किसे मिलेगी छूट
लॉकडाउन 2.0: जानें 20 अप्रैल से किसे-किसे मिलेगी छूट
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Published : Apr 15, 2020, 10:59 AM IST

Updated : Apr 15, 2020, 5:28 PM IST

नई दिल्ली: लॉकडाउन पार्ट-2 को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से आज गाइडलाइन जारी की गई है. इस गाइडलाइन के मुताबिक, न तो प्लेन चलेंगी और न ही मेट्रो या बस. पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी. इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों के लिए भी रियायत दी गई है.

लॉकडाउन 2.0: गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, जानिए किन पर रहेगा प्रतिबंध और किसे मिलेगी छूट

लॉकडाउन 2.0 के दौरान इन गतिविधियों पर छूट जारी रहेगी

  • हेल्थ सेवाएं चालू रहेंगी
  • खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी
  • कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी
  • खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी
  • मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी
  • दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी
  • स्पेशल इकनॉमिक जोन में मैन्यूफैक्चरिंग और दूसरे औद्योगिक संस्थानों, निर्यात से जुड़ी इकाइयों को शर्तों के साथ छूट
  • सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो
  • बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी
  • मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी
  • तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ीं ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी
  • जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी
  • सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर वीइकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाजत
  • रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार
  • सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन की इजाजत
  • किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट, डीटीएच और केबल सर्विस को भी छूट
  • आईटी से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के 50 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत (जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिह्नित इलाकों में नहीं)
  • ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके ऑपरेटरों की गाड़ियों को छूट, इसके लिए इजाजत लेनी होगी
  • सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत

3 मई 2020 तक देश भर में ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित

  • सुरक्षा उद्देश्यों के लिए छोड़कर, सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा
  • सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर, ट्रेनों द्वारा सभी यात्री आंदोलन
  • सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें
  • मेट्रो रेल सेवाएं
  • सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे
  • टैक्सी (ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा सहित) और टैक्सी एग्रीगेटर्स की सेवाएं
  • सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल

नई दिल्ली: लॉकडाउन पार्ट-2 को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से आज गाइडलाइन जारी की गई है. इस गाइडलाइन के मुताबिक, न तो प्लेन चलेंगी और न ही मेट्रो या बस. पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी. इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों के लिए भी रियायत दी गई है.

लॉकडाउन 2.0: गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, जानिए किन पर रहेगा प्रतिबंध और किसे मिलेगी छूट

लॉकडाउन 2.0 के दौरान इन गतिविधियों पर छूट जारी रहेगी

  • हेल्थ सेवाएं चालू रहेंगी
  • खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी
  • कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी
  • खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी
  • मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी
  • दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी
  • स्पेशल इकनॉमिक जोन में मैन्यूफैक्चरिंग और दूसरे औद्योगिक संस्थानों, निर्यात से जुड़ी इकाइयों को शर्तों के साथ छूट
  • सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो
  • बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी
  • मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी
  • तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ीं ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी
  • जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी
  • सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर वीइकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाजत
  • रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार
  • सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन की इजाजत
  • किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट, डीटीएच और केबल सर्विस को भी छूट
  • आईटी से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के 50 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत (जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिह्नित इलाकों में नहीं)
  • ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके ऑपरेटरों की गाड़ियों को छूट, इसके लिए इजाजत लेनी होगी
  • सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत

3 मई 2020 तक देश भर में ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित

  • सुरक्षा उद्देश्यों के लिए छोड़कर, सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा
  • सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर, ट्रेनों द्वारा सभी यात्री आंदोलन
  • सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें
  • मेट्रो रेल सेवाएं
  • सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे
  • टैक्सी (ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा सहित) और टैक्सी एग्रीगेटर्स की सेवाएं
  • सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल
Last Updated : Apr 15, 2020, 5:28 PM IST

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