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आयकर विभाग ने करदाताओं के लिये रिटर्न दायर करने की नई सरल ई-फाइलिंग सुविधा शुरू की

विभाग ने सार्वजनिक परामर्श में कहा कि आयकर विभाग करदाताओं द्वारा आयकर रिटर्न भरने को ध्यान में रखते हुए ई-फाइलिंग पोर्टल का सुविधाजनक संस्करण 'ई-फाइलिंग लाइट' शुरू कर रहा है.

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिये रिटर्न दायर करने की नई सरल ई-फाइलिंग सुविधा शुरू की
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Published : Aug 1, 2019, 5:48 PM IST

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिये ई-फाइलिंग के जरिये रिटर्न दायर करने के वास्ते गुरुवार को एक नई सरल सुविधा शुरू की है. यह सुविधा विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर शुरू हो गयी है. इसे 'ई-फाइलिंग लाइट' सुविधा का नाम दिया गया है.

विभाग ने सार्वजनिक परामर्श में कहा, "आयकर विभाग करदाताओं द्वारा आयकर रिटर्न भरने को ध्यान में रखते हुए ई-फाइलिंग पोर्टल का सुविधाजनक संस्करण 'ई-फाइलिंग लाइट' शुरू कर रहा है."

उसने कहा, "इसका इस्तेमाल होम पेज पर 'ई-फाइलिंग लाइट' बटन दबाकर किया जा सकता है. सभी सेवाओं के साथ उपलब्ध मौजूदा ई-फाइलिंग पोर्टल को 'पोर्टल लॉगइन' बटन दबाकर इस्तेमाल किया जा सकता है."

ये भी पढ़ें: साल 2008 की मंदी के बाद यूएस फेडरल रिजर्व ने पहली बार घटाई ब्याज दरें, गिरे शेयर बाजार

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वेब पोर्टल पर नया 'लाइट' टैब पेश किया गया है. करदाता जब एक बार अपने पेज पर लॉग इन करेंगे, उन्हें सिर्फ वही लिंक मिलेंगे जो ऑनलाइन आयकर रिटर्न और 26एएस भरने के लिये आवश्यक हैं. करदाता पहले से भरे गये रिटर्न या एक्सएमएल फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं तथा पहले से भरे गये रिटर्न को देख सकते हैं.

उन्होंने कहा कि ई-प्रोसीडिंग, ई-निवारण, अनुपालन, वर्कलिस्ट और प्रोफाइल सेटिंग जैसे अन्य नियमित टैब 'लाइट' संस्करण से हटा दिये गये हैं. ये टैब स्टैंडर्ड संस्करण के साथ उपलब्ध हैं.

अधिकारी ने कहा कि 'लाइट' संस्करण का लक्ष्य सभी प्रकार के करदाताओं को आसानी से तुरंत आयकर रिटर्न भरने में सक्षम बनाना है. सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिये निजी करदाताओं के रिटर्न भरने की समयसीमा 23 जुलाई को 31 अगस्त तक के लिये बढ़ा दी है.

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिये ई-फाइलिंग के जरिये रिटर्न दायर करने के वास्ते गुरुवार को एक नई सरल सुविधा शुरू की है. यह सुविधा विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर शुरू हो गयी है. इसे 'ई-फाइलिंग लाइट' सुविधा का नाम दिया गया है.

विभाग ने सार्वजनिक परामर्श में कहा, "आयकर विभाग करदाताओं द्वारा आयकर रिटर्न भरने को ध्यान में रखते हुए ई-फाइलिंग पोर्टल का सुविधाजनक संस्करण 'ई-फाइलिंग लाइट' शुरू कर रहा है."

उसने कहा, "इसका इस्तेमाल होम पेज पर 'ई-फाइलिंग लाइट' बटन दबाकर किया जा सकता है. सभी सेवाओं के साथ उपलब्ध मौजूदा ई-फाइलिंग पोर्टल को 'पोर्टल लॉगइन' बटन दबाकर इस्तेमाल किया जा सकता है."

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एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वेब पोर्टल पर नया 'लाइट' टैब पेश किया गया है. करदाता जब एक बार अपने पेज पर लॉग इन करेंगे, उन्हें सिर्फ वही लिंक मिलेंगे जो ऑनलाइन आयकर रिटर्न और 26एएस भरने के लिये आवश्यक हैं. करदाता पहले से भरे गये रिटर्न या एक्सएमएल फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं तथा पहले से भरे गये रिटर्न को देख सकते हैं.

उन्होंने कहा कि ई-प्रोसीडिंग, ई-निवारण, अनुपालन, वर्कलिस्ट और प्रोफाइल सेटिंग जैसे अन्य नियमित टैब 'लाइट' संस्करण से हटा दिये गये हैं. ये टैब स्टैंडर्ड संस्करण के साथ उपलब्ध हैं.

अधिकारी ने कहा कि 'लाइट' संस्करण का लक्ष्य सभी प्रकार के करदाताओं को आसानी से तुरंत आयकर रिटर्न भरने में सक्षम बनाना है. सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिये निजी करदाताओं के रिटर्न भरने की समयसीमा 23 जुलाई को 31 अगस्त तक के लिये बढ़ा दी है.

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नई दिल्ली: आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिये ई-फाइलिंग के जरिये रिटर्न दायर करने के वास्ते बृहस्पतिवार को एक नई सरल सुविधा शुरू की है. यह सुविधा विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर शुरू हो गयी है. इसे 'ई-फाइलिंग लाइट' सुविधा का नाम दिया गया है.

विभाग ने सार्वजनिक परामर्श में कहा, "आयकर विभाग करदाताओं द्वारा आयकर रिटर्न भरने को ध्यान में रखते हुए ई-फाइलिंग पोर्टल का सुविधाजनक संस्करण 'ई-फाइलिंग लाइट' शुरू कर रहा है."

उसने कहा, "इसका इस्तेमाल होम पेज पर 'ई-फाइलिंग लाइट' बटन दबाकर किया जा सकता है. सभी सेवाओं के साथ उपलब्ध मौजूदा ई-फाइलिंग पोर्टल को 'पोर्टल लॉगइन' बटन दबाकर इस्तेमाल किया जा सकता है."

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वेब पोर्टल पर नया 'लाइट' टैब पेश किया गया है. करदाता जब एक बार अपने पेज पर लॉग इन करेंगे, उन्हें सिर्फ वही लिंक मिलेंगे जो ऑनलाइन आयकर रिटर्न और 26एएस भरने के लिये आवश्यक हैं. करदाता पहले से भरे गये रिटर्न या एक्सएमएल फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं तथा पहले से भरे गये रिटर्न को देख सकते हैं.

उन्होंने कहा कि ई-प्रोसीडिंग, ई-निवारण, अनुपालन, वर्कलिस्ट और प्रोफाइल सेटिंग जैसे अन्य नियमित टैब 'लाइट' संस्करण से हटा दिये गये हैं. ये टैब स्टैंडर्ड संस्करण के साथ उपलब्ध हैं.

अधिकारी ने कहा कि 'लाइट' संस्करण का लक्ष्य सभी प्रकार के करदाताओं को आसानी से तुरंत आयकर रिटर्न भरने में सक्षम बनाना है. सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिये निजी करदाताओं के रिटर्न भरने की समयसीमा 23 जुलाई को 31 अगस्त तक के लिये बढ़ा दी है.

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