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कोविड से लड़ाई के लिए हैंड सैनिटाइजर महत्वपूर्ण, बेचने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं

आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से, सरकार ने स्पष्ट किया है कि हैंड सैनिटाइजर को स्टोर करने और बेचने के लिए ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स कानून के तहत लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है.

कोविड से लड़ाई के लिए हैंड सैनिटाइजर महत्वपूर्ण, बेचने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं
कोविड से लड़ाई के लिए हैंड सैनिटाइजर महत्वपूर्ण, बेचने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं
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Published : Jul 28, 2020, 10:32 PM IST

नई दिल्ली: ड्रग डीलरों और फार्मासिस्ट द्वारा तीव्र पैरवी के बावजूद केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश काल के ड्रग्स और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के दायरे से शराब आधारित हैंड सैनिटाइजर छूट देते हुए कहा है ये कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में आवश्यक हैं और इसकी व्यापक उपलब्धता सार्वजनिक हित में है.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा, "ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26 बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, केंद्र सरकार का निर्देश है कि हैंड सैनिटाइजर नाम की दवा को, ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम के प्रावधानों के तहत बिक्री लाइसेंस की आवश्यकता से छूट दी जाएगी."

हालांकि, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को हैंड सैनिटाइजर बेचने और स्टॉक करने के लिए 1945 की दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन नियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा.

सोमवार को जारी की गई अधिसूचना ने औपचारिक रूप से शराब आधारित हैंड सैनिटाइजर को बेचने के अधिकार पर जारी विवाद को खत्म कर दिया है. राजपत्र अधिसूचना किसी भी दुकान या स्टोर को ड्रग्स और सौंदर्य प्रसाधन कानून के तहत लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना हाथ सैनिटाइजर को स्टॉक और बेचने की अनुमति देता है.

ड्रग डीलर्स, केमिस्ट के लिए झटका

यह दवा विक्रेताओं और फार्मासिस्टों के लिए एक बड़ा झटका है, जो केवल मेडिकल स्टोर के माध्यम से शराब आधारित हैंड सैनिटाइजर की बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए पैरवी कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21 जुलाई को भेजे गए एक पत्र में, जिसकी एक प्रति ईटीवी भारत द्वारा समीक्षा की गई थी, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (एआईओसीडी) ने कहा कि देश में हैंड सैनिटाइजर की कोई कमी नहीं थी और गैर लाइसेंस प्राप्त संस्थाएं घटिया हैंड सैनिटाइजर बेच सकती हैं.

ये भी पढ़ें: कोविड-19 भारतीय उपभोक्ताओं को आवश्यक, विवेकाधीन वस्तुओं की खरीद के लिए डिजिटल अपनाने को प्रेरित किया

हालांकि, केंद्र ने ड्रग डीलरों और फार्मासिस्टों के तर्क को खारिज कर दिया और सोमवार को अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर को दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन कानून के दायरे से बाहर कर दिया.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव मंदीप के भंडारी ने कहा, "केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति की पूर्ति के लिए हैंड सैनिटाइजर से सफाई करना आवश्यक है और उनकी आसान उपलब्धता सार्वजनिक हित में है."

(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)

नई दिल्ली: ड्रग डीलरों और फार्मासिस्ट द्वारा तीव्र पैरवी के बावजूद केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश काल के ड्रग्स और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के दायरे से शराब आधारित हैंड सैनिटाइजर छूट देते हुए कहा है ये कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में आवश्यक हैं और इसकी व्यापक उपलब्धता सार्वजनिक हित में है.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा, "ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26 बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, केंद्र सरकार का निर्देश है कि हैंड सैनिटाइजर नाम की दवा को, ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम के प्रावधानों के तहत बिक्री लाइसेंस की आवश्यकता से छूट दी जाएगी."

हालांकि, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को हैंड सैनिटाइजर बेचने और स्टॉक करने के लिए 1945 की दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन नियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा.

सोमवार को जारी की गई अधिसूचना ने औपचारिक रूप से शराब आधारित हैंड सैनिटाइजर को बेचने के अधिकार पर जारी विवाद को खत्म कर दिया है. राजपत्र अधिसूचना किसी भी दुकान या स्टोर को ड्रग्स और सौंदर्य प्रसाधन कानून के तहत लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना हाथ सैनिटाइजर को स्टॉक और बेचने की अनुमति देता है.

ड्रग डीलर्स, केमिस्ट के लिए झटका

यह दवा विक्रेताओं और फार्मासिस्टों के लिए एक बड़ा झटका है, जो केवल मेडिकल स्टोर के माध्यम से शराब आधारित हैंड सैनिटाइजर की बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए पैरवी कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21 जुलाई को भेजे गए एक पत्र में, जिसकी एक प्रति ईटीवी भारत द्वारा समीक्षा की गई थी, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (एआईओसीडी) ने कहा कि देश में हैंड सैनिटाइजर की कोई कमी नहीं थी और गैर लाइसेंस प्राप्त संस्थाएं घटिया हैंड सैनिटाइजर बेच सकती हैं.

ये भी पढ़ें: कोविड-19 भारतीय उपभोक्ताओं को आवश्यक, विवेकाधीन वस्तुओं की खरीद के लिए डिजिटल अपनाने को प्रेरित किया

हालांकि, केंद्र ने ड्रग डीलरों और फार्मासिस्टों के तर्क को खारिज कर दिया और सोमवार को अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर को दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन कानून के दायरे से बाहर कर दिया.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव मंदीप के भंडारी ने कहा, "केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति की पूर्ति के लिए हैंड सैनिटाइजर से सफाई करना आवश्यक है और उनकी आसान उपलब्धता सार्वजनिक हित में है."

(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)

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