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फॉर्म 26एएस में जीएसटी कारोबार को लेकर करदाता पर अनुपालन का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा

राजस्व विभाग ने घोषणा की है कि ईमानदार करदाताओं के लिए फॉर्म 26एएस में जीएसटी कारोबार के आंकड़ों को दिखाने से संबंधित जरूरत में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. फॉर्म 26एएस में दिखाए गए जीएसटी कारोबार के विवरण से करदाताओं पर अनुपालन का किसी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा.

फॉर्म 26एएस में जीएसटी कारोबार को लेकर करदाता पर अनुपालन का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा
फॉर्म 26एएस में जीएसटी कारोबार को लेकर करदाता पर अनुपालन का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा
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Published : Nov 16, 2020, 6:54 PM IST

नई दिल्ली: राजस्व विभाग ने सोमवार को स्पष्ट किया कि आयकर विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म 26एएस के रूप में प्रदर्शित होने के कारण जीएसटी करदाताओं पर कोई अतिरिक्त अनुपालन बोझ नहीं होगा.

विभाग ने एक बयान में कहा कि 26एएस फॉर्म में दिखाया जाने वाला जीएसटी टर्नओवर केवल करदाताओं की जानकारी के लिए है.

राजस्व विभाग ने कहा, "राजस्व विभाग स्वीकार करता है कि करदाता द्वारा दायर जीएसटीआर -3 बी में और फॉर्म 26एएस में दिखाए गए जीएसटी में कुछ अंतर हो सकते हैं."

हालांकि, विभाग ने स्पष्ट किया कि जीएसटी रिटर्न और आयकर रिटर्न में दिखाए गए टर्नओवर के बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं हो सकता है क्योंकि डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके विभाग द्वारा ऐसे कई मामलों का पता लगाया गया है.

अधिकारियों ने कहा, "ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति जीएसटी में करोड़ों रुपये का कारोबार करता है और एक रुपये का भी आयकर नहीं देता है."

विभाग ने अपना रुख फिर से दोहराया क्योंकि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट ने दावा किया कि अब आयकरदाता को फॉर्म 26एएस में अपलोड किए गए जीएसटी टर्नओवर को उसके द्वारा आयकर रिटर्न में दिखाए गए टर्नओवर के साथ समेटना होगा. सोशल मीडिया पोस्ट ने दावा किया कि इससे अनुपालन बोझ बढ़ेगा.

राजस्व विभाग ने ईटीवी भारत को भेजे एक बयान में कहा, "सोशल मीडिया में व्यक्त की गई चिंताएं तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और इसलिए, ये भ्रामक हैं."

विभाग ने कहा, "यह देखा गया है कि कई बेईमान लोग फर्जी चालान बनाकर फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने या पास करने की कोशिश कर रहे हैं."

नकली जीएसटी चालान के इस्तेमाल पर सीबीआइसी का शिकंजा

फर्जी जीएसटी चालान धोखाधड़ी के खिलाफ सबसे बड़े देशव्यापी अभियान में, जो पिछले सोमवार को शुरू हुआ, कर अधिकारियों ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया और केवल चार दिनों में 1200 संस्थाओं के करीब खोजा.

अधिकारियों ने कहा कि फर्जी जीएसटी चालान का उपयोग विभाग द्वारा गंभीरता से देखा जा रहा है क्योंकि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों का रिसाव होता है.

कर अधिकारी, जीएसटी प्रणाली के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए नकली जीएसटी चालान के रचनाकारों की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर रहे हैं. अधिकारी जीएसटी पंजीकृत संस्थाओं के आयकर प्रोफाइल को भी देख रहे हैं ताकि दोनों के बीच किसी भी तरह का मेल नहीं हो सके.

अधिकारियों ने कहा, "अधिकांश व्यक्ति इन मामलों में कभी भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं या आयकर रिटर्न में बहुत कम कर योग्य आय का खुलासा करते हैं. संदिग्ध नकली चालान जनरेटरों की पहचान जीएसटी और उनके जीएसटी पंजीकरण के निलंबन सहित अन्य कानूनों के तहत गंभीर कार्रवाई के लिए की जा रही है."

ये भी पढ़ें: कोविड-19 ने देश में नये मॉल की शुरुआत पर डाला असर

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वर्तमान आयु 2020-21 के लिए अधिसूचित आयकर रिटर्न की अनुसूची जीएसटी में पहले ही जीएसटी की बाहरी आपूर्ति की रिपोर्टिंग की आवश्यकता है.

अधिकारियों ने समझाया, "फॉर्म 26एएस में प्रदर्शित जानकारी शेड्यूल जीएसटी भरने में करदाताओं के अनुपालन में आसानी प्रदान करेगी. फॉर्म 26एएस में जीएसटी टर्नओवर की जानकारी प्रदर्शित करने के साथ रिपोर्टिंग आवश्यकता में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि ईमानदार करदाता पहले ही जीएसटी रिटर्न दाखिल कर रहे हैं और आयकर रिटर्न और उनके टर्नओवर को सही तरीके से रिपोर्ट करना."

अधिकारियों ने कहा कि इससे आयकर रिटर्न की जीएसटी अनुसूची में जीएसटी टर्नओवर की रिपोर्टिंग में आसानी होगी और इसे पारदर्शी कराधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाना चाहिए.

अधिकारियों ने कहा कि आयकर प्रोफाइल में जीएसटी टर्नओवर का प्रदर्शन बेईमान करदाताओं को मजबूर करेगा जो अपने जीएसटी रिटर्न की तुलना में आयकर विभाग को अपने टर्नओवर को कम कर रहे हैं.

नया फॉर्म 26एएस जून में अधिसूचित किया गया

करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन की सुविधा के लिए, वित्त अधिनियम, 2020 ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों में संशोधन किया और इस वर्ष 1 जून से प्रभावी फॉर्म 26एएस के दायरे का विस्तार किया.

परिणामस्वरूप, करदाताओं को एक नया फॉर्म 26एएस उपलब्ध कराया गया.

नया फॉर्म 26एएस, करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न को जल्दी और सही तरीके से ई-फाइल करने के लिए फेसलेस-होल्डिंग है.

नए फॉर्म 26एएस में वित्तीय लेनदेन के विवरण में संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग की गई विभिन्न जानकारी शामिल है जैसे कि नकद जमा की जानकारी, बैंक खातों से बचत, अचल संपत्ति की बिक्री और खरीद, सावधि जमा, क्रेडिट कार्ड से भुगतान.

(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)

नई दिल्ली: राजस्व विभाग ने सोमवार को स्पष्ट किया कि आयकर विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म 26एएस के रूप में प्रदर्शित होने के कारण जीएसटी करदाताओं पर कोई अतिरिक्त अनुपालन बोझ नहीं होगा.

विभाग ने एक बयान में कहा कि 26एएस फॉर्म में दिखाया जाने वाला जीएसटी टर्नओवर केवल करदाताओं की जानकारी के लिए है.

राजस्व विभाग ने कहा, "राजस्व विभाग स्वीकार करता है कि करदाता द्वारा दायर जीएसटीआर -3 बी में और फॉर्म 26एएस में दिखाए गए जीएसटी में कुछ अंतर हो सकते हैं."

हालांकि, विभाग ने स्पष्ट किया कि जीएसटी रिटर्न और आयकर रिटर्न में दिखाए गए टर्नओवर के बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं हो सकता है क्योंकि डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके विभाग द्वारा ऐसे कई मामलों का पता लगाया गया है.

अधिकारियों ने कहा, "ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति जीएसटी में करोड़ों रुपये का कारोबार करता है और एक रुपये का भी आयकर नहीं देता है."

विभाग ने अपना रुख फिर से दोहराया क्योंकि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट ने दावा किया कि अब आयकरदाता को फॉर्म 26एएस में अपलोड किए गए जीएसटी टर्नओवर को उसके द्वारा आयकर रिटर्न में दिखाए गए टर्नओवर के साथ समेटना होगा. सोशल मीडिया पोस्ट ने दावा किया कि इससे अनुपालन बोझ बढ़ेगा.

राजस्व विभाग ने ईटीवी भारत को भेजे एक बयान में कहा, "सोशल मीडिया में व्यक्त की गई चिंताएं तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और इसलिए, ये भ्रामक हैं."

विभाग ने कहा, "यह देखा गया है कि कई बेईमान लोग फर्जी चालान बनाकर फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने या पास करने की कोशिश कर रहे हैं."

नकली जीएसटी चालान के इस्तेमाल पर सीबीआइसी का शिकंजा

फर्जी जीएसटी चालान धोखाधड़ी के खिलाफ सबसे बड़े देशव्यापी अभियान में, जो पिछले सोमवार को शुरू हुआ, कर अधिकारियों ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया और केवल चार दिनों में 1200 संस्थाओं के करीब खोजा.

अधिकारियों ने कहा कि फर्जी जीएसटी चालान का उपयोग विभाग द्वारा गंभीरता से देखा जा रहा है क्योंकि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों का रिसाव होता है.

कर अधिकारी, जीएसटी प्रणाली के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए नकली जीएसटी चालान के रचनाकारों की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर रहे हैं. अधिकारी जीएसटी पंजीकृत संस्थाओं के आयकर प्रोफाइल को भी देख रहे हैं ताकि दोनों के बीच किसी भी तरह का मेल नहीं हो सके.

अधिकारियों ने कहा, "अधिकांश व्यक्ति इन मामलों में कभी भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं या आयकर रिटर्न में बहुत कम कर योग्य आय का खुलासा करते हैं. संदिग्ध नकली चालान जनरेटरों की पहचान जीएसटी और उनके जीएसटी पंजीकरण के निलंबन सहित अन्य कानूनों के तहत गंभीर कार्रवाई के लिए की जा रही है."

ये भी पढ़ें: कोविड-19 ने देश में नये मॉल की शुरुआत पर डाला असर

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वर्तमान आयु 2020-21 के लिए अधिसूचित आयकर रिटर्न की अनुसूची जीएसटी में पहले ही जीएसटी की बाहरी आपूर्ति की रिपोर्टिंग की आवश्यकता है.

अधिकारियों ने समझाया, "फॉर्म 26एएस में प्रदर्शित जानकारी शेड्यूल जीएसटी भरने में करदाताओं के अनुपालन में आसानी प्रदान करेगी. फॉर्म 26एएस में जीएसटी टर्नओवर की जानकारी प्रदर्शित करने के साथ रिपोर्टिंग आवश्यकता में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि ईमानदार करदाता पहले ही जीएसटी रिटर्न दाखिल कर रहे हैं और आयकर रिटर्न और उनके टर्नओवर को सही तरीके से रिपोर्ट करना."

अधिकारियों ने कहा कि इससे आयकर रिटर्न की जीएसटी अनुसूची में जीएसटी टर्नओवर की रिपोर्टिंग में आसानी होगी और इसे पारदर्शी कराधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाना चाहिए.

अधिकारियों ने कहा कि आयकर प्रोफाइल में जीएसटी टर्नओवर का प्रदर्शन बेईमान करदाताओं को मजबूर करेगा जो अपने जीएसटी रिटर्न की तुलना में आयकर विभाग को अपने टर्नओवर को कम कर रहे हैं.

नया फॉर्म 26एएस जून में अधिसूचित किया गया

करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन की सुविधा के लिए, वित्त अधिनियम, 2020 ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों में संशोधन किया और इस वर्ष 1 जून से प्रभावी फॉर्म 26एएस के दायरे का विस्तार किया.

परिणामस्वरूप, करदाताओं को एक नया फॉर्म 26एएस उपलब्ध कराया गया.

नया फॉर्म 26एएस, करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न को जल्दी और सही तरीके से ई-फाइल करने के लिए फेसलेस-होल्डिंग है.

नए फॉर्म 26एएस में वित्तीय लेनदेन के विवरण में संस्थाओं द्वारा रिपोर्टिंग की गई विभिन्न जानकारी शामिल है जैसे कि नकद जमा की जानकारी, बैंक खातों से बचत, अचल संपत्ति की बिक्री और खरीद, सावधि जमा, क्रेडिट कार्ड से भुगतान.

(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)

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