नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने पारदर्शिता कानून के एक खंड का हवाला देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की नियुक्ति से जुड़े ब्योरे को साझा करने से इंकार कर दिया. पारदर्शिता कानून के इस खंड में मंत्रियों, सचिवों और अन्य अधिकारियों से हुए विचार-विमर्श संबंधित जानकारी के खुलासे की मनाही है.
एक आरटीआई प्रश्न का उत्तर देते हुए, यह विवरण साझा करने से मना कर दिया, जिसमें गवर्नर पद के लिए लघु-सूचीबद्ध उम्मीदवारों के नाम और नियुक्ति से संबंधित फाइल नोटिंग शामिल हैं.
दास को 11 दिसंबर, 2018 को तीन साल के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर के रूप में नामित किया गया था.
उर्जित पटेल द्वारा केंद्र सरकार के शासन और स्वायत्तता से संबंधित मुद्दों पर सरकार के साथ उपजे विवाद के चलते इस्तीफे के बाद नियुक्ति अचानक हुई.
आरटीआई आवेदन वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) को आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति पर सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी विज्ञापन या रिक्ति परिपत्र की प्रति, उन सभी आवेदकों के नाम जिन्होंने पद के लिए आवेदन किया था और जो पद के लिए सूचीबद्ध हुए थे आदि के विवरण के लिए दायर किया गया था.
डीएफएस को शॉर्ट-लिस्ट उम्मीदवारों की खोज समिति की संरचना पर विवरण प्रदान करने और आरबीआई गवर्नर का निर्णय लेने के लिए आयोजित बैठकों की मिनट्स की प्रति भी प्रदान करने के लिए कहा था.
अपने जवाब में, डीएफएस ने कहा कि गवर्नर, आरबीआई का चयन कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति (एफएसआरएएससी) द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर किया जाता है।
डीएफएस ने बताया कि समिति के अध्यक्ष के रूप में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता होती है और इसमें प्रधान मंत्री और विभाग के सचिव के अतिरिक्त मुख्य सचिव होते हैं, इसके अलावा तीन बाहरी विशेषज्ञों को इसके सदस्यों के रूप में शामिल किया जाता है, हालांकि डीएफएस ने कोई विशेष नाम नहीं दिए.
साथ ही आवेदन को कैबिनेट सचिवालय को भेज दिया गया.
कैबिनेट सचिवालय ने आरटीआई के जवाब में कहा कि "इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, के रूप में शक्तिकांता दास की नियुक्ति के बारे में अपेक्षित जानकारी, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) से संबंधित फाइल नोटिंग / दस्तावेजों / रिकॉर्ड, धारा 8 (1)(i) सूचना का अधिकार अधिनियम 205, के तहत खुलासे से मुक्त है."
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अनुभाग, हालांकि, कहता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय, उसके कारण, और जिस आधार पर निर्णय लिया गया है उसके आधार पर सामग्री को निर्णय लेने के बाद सार्वजनिक किया जाएगा, जब मामला पूरा, या खत्म हो जाएगा.
शक्तिकांत दास तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं, मई 2017 में आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए और तब से जी -20 के लिए भारत के शेरपा और वित्त आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए.
(पीटीआई से इनपुट)