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कम्पोजिशन डीलरों के लिए 2019-20 का रिर्टन दाखिल करने की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ी - सीबीआईसी

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की अधिसूचना में कहा गया है कि कम्पोजिशन डीलरों के लिए जीएसटीआर-4 वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त किया जा रहा है.

कम्पोजिशन डीलरों के लिए 2019-20 का रिर्टन दाखिल करने की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ी
कम्पोजिशन डीलरों के लिए 2019-20 का रिर्टन दाखिल करने की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ी
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Published : Jul 14, 2020, 5:20 PM IST

नई दिल्ली: सरकार ने कम्पोजिशन डीलरों के लिए 2019-20 का वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की अधिसूचना में कहा गया है कि कम्पोजिशन डीलरों के लिए जीएसटीआर-4 वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त किया जा रहा है.

कोई भी करदाता जिसका कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है, जीएसटी कम्पोजिशन योजना का विकल्प चुन सकता है.

ये भी पढ़ें: नकदी बढ़ाने के उपायों से कॉरपोरेट बांड बाजार में लागत दशक के निम्न स्तर पर: आरबीआई

इस योजना के तहत विनिर्माताओं और व्यापारियों को एक प्रतिशत का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) देना होता है. शराब नहीं परोसने वाले रेस्तरांओं को पांच प्रतिशत जीएसटी देना होता है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: सरकार ने कम्पोजिशन डीलरों के लिए 2019-20 का वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की अधिसूचना में कहा गया है कि कम्पोजिशन डीलरों के लिए जीएसटीआर-4 वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त किया जा रहा है.

कोई भी करदाता जिसका कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है, जीएसटी कम्पोजिशन योजना का विकल्प चुन सकता है.

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इस योजना के तहत विनिर्माताओं और व्यापारियों को एक प्रतिशत का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) देना होता है. शराब नहीं परोसने वाले रेस्तरांओं को पांच प्रतिशत जीएसटी देना होता है.

(पीटीआई-भाषा)

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