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ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को ई-मेल के जरिये डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत कराने की अनुमति दी

श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि राष्ट्रव्यापी बंद और अन्य अंकुशों की वजह से कंपनियां ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं और उन्हें ईपीएफओ पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर या आधार आधारित ई-हस्ताक्षर का इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है.

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Published : May 6, 2020, 6:14 PM IST

ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को ई-मेल के जरिये डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत कराने की अनुमति दी
ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को ई-मेल के जरिये डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत कराने की अनुमति दी

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओने) ने सभी नियोक्ताओं को अपने डिजिटल हस्ताक्षर ई-मेल के जरिये पंजीकृत करने की अनुमति दे दी है. कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के मद्देनजर ईपीएफओ ने यह कदम उठाया है. श्रम मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी.

अभी नियोक्ताओं की ओर से अधिकृत व्यक्ति को ईपीएफओ के कार्यालय जाकर डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत कराने होते हैं.

श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि राष्ट्रव्यापी बंद और अन्य अंकुशों की वजह से कंपनियां ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं और उन्हें ईपीएफओ पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर या आधार आधारित ई-हस्ताक्षर का इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है.

नियोक्ता की ओर से अधिकृत व्यक्ति कई महत्वपूर्ण कार्य मसलन अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रमाणन, स्थानांतरण दावे के प्रमाणन आदि अपने डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी) या आधार आधारित ई-हस्ताक्षर का इस्तेमाल करते हैं.

ये भी पढ़ें: कोरोना वायरस: मारुति ने डीलरों के लिए जारी किए नए मानक परिचालन नियम

डीएससी-ई हस्ताक्षर के इस्तेमाल के लिए ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय से एक बार मंजूरी लेनी होती है.

बयान में कहा गया है कि बंद की वजह से पैदा हुई परिस्थितियों के मद्देनजर नियोक्ताओं को क्षेत्रीय कार्यालयों में एकबारगी पंजीकरण आग्रह भेजने में दिक्कत आ रही है. मंत्रालय ने कहा कि इस स्थिति को देखते हुए और अनुपालन की प्रक्रिया और सुगम करने के लिए ईपीएफओ ने इस तरह के आग्रह ई-मेल के जरिये भी स्वीकार करने का फैसला किया है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओने) ने सभी नियोक्ताओं को अपने डिजिटल हस्ताक्षर ई-मेल के जरिये पंजीकृत करने की अनुमति दे दी है. कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के मद्देनजर ईपीएफओ ने यह कदम उठाया है. श्रम मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी.

अभी नियोक्ताओं की ओर से अधिकृत व्यक्ति को ईपीएफओ के कार्यालय जाकर डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत कराने होते हैं.

श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि राष्ट्रव्यापी बंद और अन्य अंकुशों की वजह से कंपनियां ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं और उन्हें ईपीएफओ पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर या आधार आधारित ई-हस्ताक्षर का इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है.

नियोक्ता की ओर से अधिकृत व्यक्ति कई महत्वपूर्ण कार्य मसलन अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रमाणन, स्थानांतरण दावे के प्रमाणन आदि अपने डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी) या आधार आधारित ई-हस्ताक्षर का इस्तेमाल करते हैं.

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डीएससी-ई हस्ताक्षर के इस्तेमाल के लिए ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय से एक बार मंजूरी लेनी होती है.

बयान में कहा गया है कि बंद की वजह से पैदा हुई परिस्थितियों के मद्देनजर नियोक्ताओं को क्षेत्रीय कार्यालयों में एकबारगी पंजीकरण आग्रह भेजने में दिक्कत आ रही है. मंत्रालय ने कहा कि इस स्थिति को देखते हुए और अनुपालन की प्रक्रिया और सुगम करने के लिए ईपीएफओ ने इस तरह के आग्रह ई-मेल के जरिये भी स्वीकार करने का फैसला किया है.

(पीटीआई-भाषा)

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