नई दिल्ली: बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों को 'उपयुक्त उत्पादों' पर स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर किस्तों में लेने की अनुमति दी है. कोरोना वायरस महामारी से आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहे असर के बीच नियामक ने यह कदम उठाया है. बीमा कंपनी उन उत्पादों के लिये किस्तों में प्रीमियम ले सकती हैं जो उन्हें उपयुक्त जान पड़ता है.
पिछले साल सितंबर में इरडा ने बीमा कंपनियों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के मामले में प्रमाणन के आधार पर प्रीमियम भुगतान विकल्प (कई किस्तों में प्रीमियम का भुगतान) प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी. इसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र लेना होता था.
इरडा ने एक परिपत्र में कहा, "कोरोना वायरस महामारी के कारण मौजूदा स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य बीमा बीमा प्रीमियम भुगतान को आसान बनाने की जरूरत पर विचार किया गया. इसके तहत सभी बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम किस्तों में लेने की अनुमति दी जाती है...वे इसके लिये अपने हिसाब से उत्पादों का चयन कर सकते हैं."
इरडा ने साफ किया है कि इससे मूल प्रीमियम और शुल्क ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा. प्रीमियम भुगतान मासिक, तिमाही या छमाही हो सकता है.
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बीमा नियामक ने यह भी कहा है कि किस्तों में प्रीमियम भुगतान की सुविधा एक स्थायी व्यवस्था के तौर पर दी जा सकती है या फिर अस्थायी तौर पर 12 महीने के लिये. यानी 31 मार्च 2021 तक नवीनीकरण वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिये यह सुविधा दी जा सकती है.
निययामक ने बीमा कंपनियों से अपनी वेबसाइट पर उन उत्पादों के नाम बताने को कहा है जिन पर किस्तों में प्रीमियम भुगतान की सुविधा की पेशकश की जा रही है.
(पीटीआई-भाषा)