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केंद्र सरकार ने राजस्व घाटे की भरपाई के लिए 14 राज्यों को दिए ₹6195 करोड़

केंद्र सरकार ने मासिक किस्त के तौर पर 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये जारी किए हैं. वित्त मंत्री ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. यह राशि आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को जारी की गई.

राजस्व घाटे की भरपाई
राजस्व घाटे की भरपाई
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Published : Dec 9, 2020, 11:00 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को अंतरण-बाद राजस्व घाटा अनुदान की मासिक किस्त के तौर पर 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये जारी किए .

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्वीट कर कहा, '15वें वित्त आयोग की अंतरिम सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 14 राज्यों को अंतरण-बाद राजस्व घाटा अनुदान की 9वीं समान मासिक किस्त के रूप में नौ दिसंबर 2020 को 6,195.08 करोड़ रुपये जारी किए.'

यह राशि आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को जारी की गई.

चालू वित्त वर्ष के दौरान इतनी ही राशि अप्रैल से नवंबर माह के लिये अनुदान के तौर पर जारी की गई.

पढ़ें-सेंसेक्स पहली बार 46 हजार के पार, निफ्टी का भी नया रिकॉर्ड

वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के लिये एक प्रणाली बनाई है जिसके तहत वह केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से के अंतरण के बाद उनके राजस्व घाटे की भरपाई के लिये धन उपलब्ध कराती है, इसे अंतरण- बाद राजस्व घाटा अनुदान कहा जाता है.

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को अंतरण-बाद राजस्व घाटा अनुदान की मासिक किस्त के तौर पर 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये जारी किए .

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्वीट कर कहा, '15वें वित्त आयोग की अंतरिम सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 14 राज्यों को अंतरण-बाद राजस्व घाटा अनुदान की 9वीं समान मासिक किस्त के रूप में नौ दिसंबर 2020 को 6,195.08 करोड़ रुपये जारी किए.'

यह राशि आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को जारी की गई.

चालू वित्त वर्ष के दौरान इतनी ही राशि अप्रैल से नवंबर माह के लिये अनुदान के तौर पर जारी की गई.

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वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के लिये एक प्रणाली बनाई है जिसके तहत वह केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से के अंतरण के बाद उनके राजस्व घाटे की भरपाई के लिये धन उपलब्ध कराती है, इसे अंतरण- बाद राजस्व घाटा अनुदान कहा जाता है.

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