नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टीडीसैट) के उस आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका खारिज की, जिसमें टेलिक़म डिपार्टमेंट से रिलायंस कम्युनिकेशंस(आरकॉम) को 104 करोड़ रुपये लौटाने के लिए कहा गया था.
न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट की पीठ ने कहा, "हमें अपील में कोई योग्य आधार नहीं मिला है."
टीडीसैट ने 21 दिसंबर 2018 को केंद्र को 774 करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम शुल्क के एवज में 908 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भुनाने के बाद कंपनी को करीब 104 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था. दूरसंचार विभाग 30.33 करोड़ रुपये पहले ही समायोजित कर चुका है.
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