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अपीलीय न्यायाधिकरण ने मैकडोनाल्ड-विक्रम बख्शी के समझौते की समीक्षा का आदेश दिया

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Published : Sep 18, 2019, 7:46 PM IST

Updated : Oct 1, 2019, 2:41 AM IST

अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि मैकडोनाल्ड्स और बिक्रम बख्शी के बीच समझौता प्रथम दृष्ट्या ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के आदेश का उल्लंघन है और इसे अमल में नहीं लाया जा सकता.

अपीलीय न्यायाधिकरण ने मैकडोनाल्ड-विक्रम बख्शी के समझौते की समीक्षा का आदेश दिया

नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को कहा कि वह रेस्तरां चलाने वाली मैकडोनाल्ड और उसके पूर्व भागीदार विक्रम बख्शी के बीच कनॉट प्लाजा रेस्तरां लि. में उसकी हिस्सेदारी बिक्री से जुड़े समझौते की समीक्षा करेगा.

अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि मैकडोनाल्ड्स और बिक्रम बख्शी के बीच समझौता प्रथम दृष्ट्या ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के आदेश का उल्लंघन है और इसे अमल में नहीं लाया जा सकता.

एनसीएलएटी के चेयरपर्सन एस जे मुखेपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने बख्शी को बिना मंजूरी के देश छोड़ने से भी मना किया है.

ये भी पढ़ें- देश की अर्थव्‍यवस्‍था में आर्थिक मंदी नहीं बल्कि 'सुस्ती' है: रंगराजन

अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा, जैसा कि हमें पता चला है कि बख्शी और मैकडोनाल्ड के बीच समझौता हुआ है. यह समझौता पहली नजर में डीआरटी के अंतरिम आदेश के खिलाफ है.

एनसीएलएटी ने कहा, "हमारा विचार है कि दोनों पक्षों को ऐसे समझौते को अमल में नहीं लाना चाहिए और न ही डीआरटी या इस न्यायाधिकरण को सूचित किये बिना देश छोड़ना चाहिए."

पिछली सुनवाई के दौरान अपीलीय न्यायाधिकरण ने बख्शी को हुडको के साथ मामले के निपटान का अंतिम मौका दिया था. हुडको 194 करोड़ रुपये के बकाये की मांग कर रहा है.

एनसीएलएटी ने समझौते के खिलाफ हुडको की हस्तक्षेप याचिका को अनुमति दी थी.

कनॉट प्लाज रेस्तरां लि. (सीपीआरएल) अब मैकडोनाल्ड की पूर्ण अनुषंगी है. उसके अलग हुये भागीदार विक्रम बख्शी ने संयुक्त उद्यम में अपनी हिस्सेदारी अमेरिकी कंपनी को हस्तांतरित कर दी. कंपनी ने अपने 160 रेस्तरां अस्थायी रूप से बंद कर दिये.

कंपनी ने 20 मई को कहा कि उसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपने 13 रेस्तरां फिर से खोले हैं.

मैकडोनाल्ड और बख्शी ने अपीलीय न्यायाधिकरण को 6 मई को सूचित किया था कि वे अपने विवाद अदालत के बाहर सुलझाने के लिये काम कर रहे हैं.

दोनों ने नौ मई को अदालत के बाहर समझौते की घोषणा की. इसके तहत मैकडोनाल्ड ने संयुक्त उद्यम में बख्शी की हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जतायी. संयुक्त उद्यम अमेरिकी कंपनी के देश के उत्तरी और पूर्वी भाग में रेस्तरां का परिचालन करती रही है.

उसके बाद दोनों पक्षों ने एनसीएलएटी में एक-दूसरे के खिलाफ मामले को वापस लेने का आग्रह किया. इसका हुडको ने विरोध किया.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को कहा कि वह रेस्तरां चलाने वाली मैकडोनाल्ड और उसके पूर्व भागीदार विक्रम बख्शी के बीच कनॉट प्लाजा रेस्तरां लि. में उसकी हिस्सेदारी बिक्री से जुड़े समझौते की समीक्षा करेगा.

अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि मैकडोनाल्ड्स और बिक्रम बख्शी के बीच समझौता प्रथम दृष्ट्या ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के आदेश का उल्लंघन है और इसे अमल में नहीं लाया जा सकता.

एनसीएलएटी के चेयरपर्सन एस जे मुखेपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने बख्शी को बिना मंजूरी के देश छोड़ने से भी मना किया है.

ये भी पढ़ें- देश की अर्थव्‍यवस्‍था में आर्थिक मंदी नहीं बल्कि 'सुस्ती' है: रंगराजन

अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा, जैसा कि हमें पता चला है कि बख्शी और मैकडोनाल्ड के बीच समझौता हुआ है. यह समझौता पहली नजर में डीआरटी के अंतरिम आदेश के खिलाफ है.

एनसीएलएटी ने कहा, "हमारा विचार है कि दोनों पक्षों को ऐसे समझौते को अमल में नहीं लाना चाहिए और न ही डीआरटी या इस न्यायाधिकरण को सूचित किये बिना देश छोड़ना चाहिए."

पिछली सुनवाई के दौरान अपीलीय न्यायाधिकरण ने बख्शी को हुडको के साथ मामले के निपटान का अंतिम मौका दिया था. हुडको 194 करोड़ रुपये के बकाये की मांग कर रहा है.

एनसीएलएटी ने समझौते के खिलाफ हुडको की हस्तक्षेप याचिका को अनुमति दी थी.

कनॉट प्लाज रेस्तरां लि. (सीपीआरएल) अब मैकडोनाल्ड की पूर्ण अनुषंगी है. उसके अलग हुये भागीदार विक्रम बख्शी ने संयुक्त उद्यम में अपनी हिस्सेदारी अमेरिकी कंपनी को हस्तांतरित कर दी. कंपनी ने अपने 160 रेस्तरां अस्थायी रूप से बंद कर दिये.

कंपनी ने 20 मई को कहा कि उसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपने 13 रेस्तरां फिर से खोले हैं.

मैकडोनाल्ड और बख्शी ने अपीलीय न्यायाधिकरण को 6 मई को सूचित किया था कि वे अपने विवाद अदालत के बाहर सुलझाने के लिये काम कर रहे हैं.

दोनों ने नौ मई को अदालत के बाहर समझौते की घोषणा की. इसके तहत मैकडोनाल्ड ने संयुक्त उद्यम में बख्शी की हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जतायी. संयुक्त उद्यम अमेरिकी कंपनी के देश के उत्तरी और पूर्वी भाग में रेस्तरां का परिचालन करती रही है.

उसके बाद दोनों पक्षों ने एनसीएलएटी में एक-दूसरे के खिलाफ मामले को वापस लेने का आग्रह किया. इसका हुडको ने विरोध किया.

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अपीलीय न्यायाधिकरण ने मैकडोनाल्ड-विक्रम बख्शी के समझौते की समीक्षा का आदेश दिया

नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को कहा कि वह रेस्तरां चलाने वाली मैकडोनाल्ड और उसके पूर्व भागीदार विक्रम बख्शी के बीच कनॉट प्लाजा रेस्तरां लि. में उसकी हिस्सेदारी बिक्री से जुड़े समझौते की समीक्षा करेगा.

अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि मैकडोनाल्ड्स और बिक्रम बख्शी के बीच समझौता प्रथम दृष्ट्या ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के आदेश का उल्लंघन है और इसे अमल में नहीं लाया जा सकता.

एनसीएलएटी के चेयरपर्सन एस जे मुखेपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने बख्शी को बिना मंजूरी के देश छोड़ने से भी मना किया है.

अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा, जैसा कि हमें पता चला है कि बख्शी और मैकडोनाल्ड के बीच समझौता हुआ है. यह समझौता पहली नजर में डीआरटी के अंतरिम आदेश के खिलाफ है.

एनसीएलएटी ने कहा, "हमारा विचार है कि दोनों पक्षों को ऐसे समझौते को अमल में नहीं लाना चाहिए और न ही डीआरटी या इस न्यायाधिकरण को सूचित किये बिना देश छोड़ना चाहिए."

पिछली सुनवाई के दौरान अपीलीय न्यायाधिकरण ने बख्शी को हुडको के साथ मामले के निपटान का अंतिम मौका दिया था. हुडको 194 करोड़ रुपये के बकाये की मांग कर रहा है.

एनसीएलएटी ने समझौते के खिलाफ हुडको की हस्तक्षेप याचिका को अनुमति दी थी.

कनॉट प्लाज रेस्तरां लि. (सीपीआरएल) अब मैकडोनाल्ड की पूर्ण अनुषंगी है. उसके अलग हुये भागीदार विक्रम बख्शी ने संयुक्त उद्यम में अपनी हिस्सेदारी अमेरिकी कंपनी को हस्तांतरित कर दी. कंपनी ने अपने 160 रेस्तरां अस्थायी रूप से बंद कर दिये.

कंपनी ने 20 मई को कहा कि उसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपने 13 रेस्तरां फिर से खोले हैं.

मैकडोनाल्ड और बख्शी ने अपीलीय न्यायाधिकरण को 6 मई को सूचित किया था कि वे अपने विवाद अदालत के बाहर सुलझाने के लिये काम कर रहे हैं.

दोनों ने नौ मई को अदालत के बाहर समझौते की घोषणा की. इसके तहत मैकडोनाल्ड ने संयुक्त उद्यम में बख्शी की हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जतायी. संयुक्त उद्यम अमेरिकी कंपनी के देश के उत्तरी और पूर्वी भाग में रेस्तरां का परिचालन करती रही है.

उसके बाद दोनों पक्षों ने एनसीएलएटी में एक-दूसरे के खिलाफ मामले को वापस लेने का आग्रह किया. इसका हुडको ने विरोध किया.

 


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Last Updated : Oct 1, 2019, 2:41 AM IST

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