नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी एवं अन्य अधिकारियों के खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका को मंगलवार को निरस्त कर दिया.
एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस.जे.मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने अंबानी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को निरस्त कर दिया.
एनसीएलएटी ने कहा, "हमने पाया है कि अवमानना का कोई मामला नहीं बनता है." इससे पहले एनसीएलएटी ने इस मामले में अपना आदेश तीन जुलाई को सुरक्षित रखा था.
अल्पांश शेयरधारक एचएसबीसी डेजी इंवेस्टमेंट्स (मॉरीशस) एवं अन्य ने रिलायंस इंफ्राटेल पर बकाये का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए यह याचिका दायर की थी.
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रिलायंस इंफ्राटेल अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेश (आरकॉम) की अनुषंगी है. आर कॉम इस समय दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता प्रक्रिया से गुजर रही है.