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एनसीएलएटी ने एरिक्सन से 577 करोड़ रुपये वापस लेने को आर कॉम को कहा

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Published : Sep 18, 2019, 8:46 PM IST

Updated : Oct 1, 2019, 2:57 AM IST

अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस फिलहाल कंपनी ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है.

एनसीएलएटी ने एरिक्सन से 577 करोड़ रुपये वापस लेने को आर कॉम को कहा

नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस के समाधान पेशेवर को स्विट्जरलैंड की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन से 577 करोड़ रुपये रुपये वापस लेने के लिये एनसीएलटी की मुंबई पीठ के समक्ष मांग रखने को कहा है.

अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस फिलहाल कंपनी ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है.

अपीलीय न्यायाधिकरण के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने समाधान पेशेवर से एनसीएलटी के समक्ष दावा दायर करने करने को कहा.

ये भी पढ़ें: मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 48.87 प्रतिशत की

न्यायाधिकरण ने कहा, "हम इस अंतरिम आवेदन को स्वीकार करने को इच्छुक नहीं हैं."

आर कॉम ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर एरिक्सन को 577 करोड़ रुपये का भुगतान किया था.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस के समाधान पेशेवर को स्विट्जरलैंड की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन से 577 करोड़ रुपये रुपये वापस लेने के लिये एनसीएलटी की मुंबई पीठ के समक्ष मांग रखने को कहा है.

अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस फिलहाल कंपनी ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है.

अपीलीय न्यायाधिकरण के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने समाधान पेशेवर से एनसीएलटी के समक्ष दावा दायर करने करने को कहा.

ये भी पढ़ें: मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 48.87 प्रतिशत की

न्यायाधिकरण ने कहा, "हम इस अंतरिम आवेदन को स्वीकार करने को इच्छुक नहीं हैं."

आर कॉम ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर एरिक्सन को 577 करोड़ रुपये का भुगतान किया था.

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस के समाधान पेशेवर को स्विट्जरलैंड की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन से 577 करोड़ रुपये रुपये वापस लेने के लिये एनसीएलटी की मुंबई पीठ के समक्ष मांग रखने को कहा है.

अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस फिलहाल कंपनी ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है.

अपीलीय न्यायाधिकरण के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने समाधान पेशेवर से एनसीएलटी के समक्ष दावा दायर करने करने को कहा.

न्यायाधिकरण ने कहा, "हम इस अंतरिम आवेदन को स्वीकार करने को इच्छुक नहीं हैं."

आर कॉम ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर एरिक्सन को 577 करोड़ रुपये का भुगतान किया था.

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Last Updated : Oct 1, 2019, 2:57 AM IST
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