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एस्सार स्टील के पूर्व निदेशकों ने आर्सेलरमित्तल को मिली अधिग्रहण अनुमति को एनसीएलएटी में चुनौती दी

एस्सार स्टील के पूर्व निर्देशक मंडल के तीन सदस्यों ने आर्सेलर मित्तल को कंपनी के अधिग्रहण की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी का दरवाजा खटाखटाया.

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Published : Mar 11, 2019, 10:15 PM IST

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नई दिल्ली : एस्सार स्टील के पूर्ववर्ती निदेशक मंडल के तीन निदेशकों ने आर्सेलर मित्तल को कंपनी के अधिग्रहण की अनुमति देने के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश के खिलाफ सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का दरवाजा खटाखटाया.

इस मामले को न्यायमूर्ति एस. जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ के सामने रखा गया है. पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की अहमदाबाद पीठ का पूरा लिखित आदेश आने के बाद मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा है. एनसीएलएटी का रुख करने वाले तीन निदेशक प्रशांत रुइया, दिलीप ओमेन और राजीव भटनागर हैं.

इसके अलावा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण पहुंच गया है. एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ ने शुक्रवार को कर्ज के बोझ से दबी एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए आर्सेलर मित्तल की 42,000 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दी थी. अहमदाबाद पीठ के विस्तृत लिखित आदेश का अभी इंतजार किया जा रहा है.
(भाषा)
पढ़ें : जीएमआर इंफ्रा को मिला नागपुर हवाई अड्डे के परिचालन का ठेका

नई दिल्ली : एस्सार स्टील के पूर्ववर्ती निदेशक मंडल के तीन निदेशकों ने आर्सेलर मित्तल को कंपनी के अधिग्रहण की अनुमति देने के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश के खिलाफ सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का दरवाजा खटाखटाया.

इस मामले को न्यायमूर्ति एस. जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ के सामने रखा गया है. पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की अहमदाबाद पीठ का पूरा लिखित आदेश आने के बाद मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा है. एनसीएलएटी का रुख करने वाले तीन निदेशक प्रशांत रुइया, दिलीप ओमेन और राजीव भटनागर हैं.

इसके अलावा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण पहुंच गया है. एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ ने शुक्रवार को कर्ज के बोझ से दबी एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए आर्सेलर मित्तल की 42,000 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दी थी. अहमदाबाद पीठ के विस्तृत लिखित आदेश का अभी इंतजार किया जा रहा है.
(भाषा)
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नई दिल्ली : एस्सार स्टील के पूर्ववर्ती निदेशक मंडल के तीन निदेशकों ने आर्सेलर मित्तल को कंपनी के अधिग्रहण की अनुमति देने के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश के खिलाफ सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का दरवाजा खटाखटाया.

इस मामले को न्यायमूर्ति एस. जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ के सामने रखा गया है. पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की अहमदाबाद पीठ का पूरा लिखित आदेश आने के बाद मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा है. एनसीएलएटी का रुख करने वाले तीन निदेशक प्रशांत रुइया, दिलीप ओमेन और राजीव भटनागर हैं.

इसके अलावा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण पहुंच गया है. एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ ने शुक्रवार को कर्ज के बोझ से दबी एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए आर्सेलर मित्तल की 42,000 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दी थी. अहमदाबाद पीठ के विस्तृत लिखित आदेश का अभी इंतजार किया जा रहा है.

(भाषा)


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