नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचना दी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन के लिए उसने ई-वाणिज्य क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच शुरू की है.
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश ए. जे. भंबानी की पीठ ने निदेशालय की इस टिप्पणी पर गौर किया कि फेमा के तहत दोनों कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
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इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया. इस याचिका में दोनों कंपनियों पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था और जांच की मांग की गई थी.
अदालत ने इससे पहले इस याचिका पर केंद्र सरकार, अमेजन और फ्लिपकार्ट से स्पष्टीकरण मांगा था. निदेशालय ने केंद्र सरकार के वकील अमित महाजन के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि उसने पहले ही इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही उसने इस याचिका को खारिज किए जाने की भी मांग रखी। यह याचिका गैर-सरकारी संगठन टेलिकॉम वॉचडॉग ने दायर की थी.
(भाषा)
अमेजन, फ्लिपकार्ट के खिलाफ फेमा के तहत जांच शुरू
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश ए. जे. भंबानी की पीठ ने निदेशालय की इस टिप्पणी पर गौर किया कि फेमा के तहत दोनों कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचना दी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन के लिए उसने ई-वाणिज्य क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच शुरू की है.
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश ए. जे. भंबानी की पीठ ने निदेशालय की इस टिप्पणी पर गौर किया कि फेमा के तहत दोनों कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
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इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया. इस याचिका में दोनों कंपनियों पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था और जांच की मांग की गई थी.
अदालत ने इससे पहले इस याचिका पर केंद्र सरकार, अमेजन और फ्लिपकार्ट से स्पष्टीकरण मांगा था. निदेशालय ने केंद्र सरकार के वकील अमित महाजन के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि उसने पहले ही इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही उसने इस याचिका को खारिज किए जाने की भी मांग रखी। यह याचिका गैर-सरकारी संगठन टेलिकॉम वॉचडॉग ने दायर की थी.
(भाषा)
अमेजन, फ्लिपकार्ट के खिलाफ फेमा के तहत जांच शुरू
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचना दी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन के लिए उसने ई-वाणिज्य क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच शुरू की है.
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश ए. जे. भंबानी की पीठ ने निदेशालय की इस टिप्पणी पर गौर किया कि फेमा के तहत दोनों कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
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इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया. इस याचिका में दोनों कंपनियों पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था और जांच की मांग की गई थी.
अदालत ने इससे पहले इस याचिका पर केंद्र सरकार, अमेजन और फ्लिपकार्ट से स्पष्टीकरण मांगा था. निदेशालय ने केंद्र सरकार के वकील अमित महाजन के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि उसने पहले ही इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही उसने इस याचिका को खारिज किए जाने की भी मांग रखी। यह याचिका गैर-सरकारी संगठन टेलिकॉम वॉचडॉग ने दायर की थी.
(भाषा)
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