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एयर इंडिया का बड़ा फैसला, 24 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर नहीं लगेगा कोई शुल्क

हालांकि, यात्री इस सुविधा का लाभ तभी ले पाएंगे जब उनके द्वारा बुक टिकट कम से कम सात दिन बाद के लिए हो.

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Published : Apr 27, 2019, 1:03 PM IST

एयर इंडिया का बड़ा फैसला, 24 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर नहीं लगेगा कोई शुल्क

नई दिल्ली: एयर इंडिया ने टिकट बुक करने के 24 घंटे के भीतर उसे रद्द करने, या उसमें बदलाव करने पर एक मई से कोई शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया है. यह फैसला एक मई से लागू होगा.

इसकी जानकारी एयरलाइन के एक दस्तावेज से मिली है. हालांकि, यात्री इस सुविधा का लाभ तभी ले पाएंगे जब उनके द्वारा बुक टिकट कम से कम सात दिन बाद के लिए हो. भारतीय विमानन नियामक डीजीसीए ने 27 फरवरी को 'पैसेंजर चार्टर' जारी किया.

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इसमें यह भी शामिल है, जो एक मई से लागू होगा. एयर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) द्वारा 24 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर में इस फैसले को लागू करने की जानकारी दी गई है.

नई दिल्ली: एयर इंडिया ने टिकट बुक करने के 24 घंटे के भीतर उसे रद्द करने, या उसमें बदलाव करने पर एक मई से कोई शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया है. यह फैसला एक मई से लागू होगा.

इसकी जानकारी एयरलाइन के एक दस्तावेज से मिली है. हालांकि, यात्री इस सुविधा का लाभ तभी ले पाएंगे जब उनके द्वारा बुक टिकट कम से कम सात दिन बाद के लिए हो. भारतीय विमानन नियामक डीजीसीए ने 27 फरवरी को 'पैसेंजर चार्टर' जारी किया.

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इसमें यह भी शामिल है, जो एक मई से लागू होगा. एयर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) द्वारा 24 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर में इस फैसले को लागू करने की जानकारी दी गई है.

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एयर इंडिया का बड़ा फैसला, 24 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर नहीं लगेगा कोई शुल्क

नई दिल्ली: एयर इंडिया ने टिकट बुक करने के 24 घंटे के भीतर उसे रद्द करने, या उसमें बदलाव करने पर एक मई से कोई शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया है. यह फैसला एक मई से लागू होगा. 

इसकी जानकारी एयरलाइन के एक दस्तावेज से मिली है. हालांकि, यात्री इस सुविधा का लाभ तभी ले पाएंगे जब उनके द्वारा बुक टिकट कम से कम सात दिन बाद के लिए हो. भारतीय विमानन नियामक डीजीसीए ने 27 फरवरी को 'पैसेंजर चार्टर' जारी किया. 

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इसमें यह भी शामिल है, जो एक मई से लागू होगा. एयर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) द्वारा 24 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर में इस फैसले को लागू करने की जानकारी दी गई है.


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