ETV Bharat / business

अमेरिकी संसद ने धोखेबाज चीनी कंपनियों को शेयर बाजार से प्रतिबंधित करने वाले विधेयक को पारित किया

इस कदम के बाद धोखेबाजी से सूचनाएं छिपाने वाली चीनी कंपनियों को अमेरिकी शेयर बाजारों से डिलिस्ट होना पड़ेगा.

अमेरिकी संसद ने धोखेबाज चीनी कंपनियों को शेयर बाजार से प्रतिबंधित करने वाले विधेयक को पारित किया
अमेरिकी संसद ने धोखेबाज चीनी कंपनियों को शेयर बाजार से प्रतिबंधित करने वाले विधेयक को पारित किया
author img

By

Published : Dec 3, 2020, 3:20 PM IST

वॉशिंगटन: अमेरिकी संसद ने एक विधेयक पारित किया है, जिसके तहत लगातार तीन वर्षों तक अपनी ऑडिट सूचनाएं बाजार नियामक को नहीं देने वाली कंपनियां अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं रह सकेंगी.

इस कदम के बाद धोखेबाजी से सूचनाएं छिपाने वाली चीनी कंपनियों को अमेरिकी शेयर बाजारों से डिलिस्ट होना पड़ेगा.

द्विपक्षीय हिस्सेदारी विदेशी कंपनी जवाबदेही कानून से अमेरिकी निवेशकों और उनकी सेवानिवृत्ति की बचत को विदेशी कंपनियों से बचाने में मदद मिलेगी, जो ओवर स्टॉकिंग करते हुए अमेरिकी शेयर बाजारों में कारोबार कर रही हैं.

ऊपरी सदन सीनेट ने विधेयक को 20 मई को किया पारित

अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने बुधवार को इस विधेयक को पारित किया. इससे पहले ऊपरी सदन सीनेट ने इसे 20 मई को पारित किया था. अब विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा.

यह विधेयक ऐसी कंपनियों को अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से प्रतिबंधित करता है, जो लगातार तीन वर्षों तक सार्वजनिक कंपनी लेखा निगरानी बोर्ड (पीसीएओबी) के ऑडिट नियमों का पालन करने में विफल रही है.

ये भी पढ़ें: लगातार दूसरे महीने कारोबारी गतिविधियों में इजाफा, नौ महीनों में पहली बार रोजगार बढ़ा

नए नियमों के तहत सार्वजनिक कंपनियों को यह बताना होगा कि क्या वे चीन की कम्युनिस्ट सरकार सहित किसी विदेशी सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हैं, और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अमेरिका में कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों पर वही लेखा नियम लागू होंगे, जो अमेरिकी कंपनियों पर लागू होते हैं.

(पीटीआई-भाषा)

वॉशिंगटन: अमेरिकी संसद ने एक विधेयक पारित किया है, जिसके तहत लगातार तीन वर्षों तक अपनी ऑडिट सूचनाएं बाजार नियामक को नहीं देने वाली कंपनियां अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं रह सकेंगी.

इस कदम के बाद धोखेबाजी से सूचनाएं छिपाने वाली चीनी कंपनियों को अमेरिकी शेयर बाजारों से डिलिस्ट होना पड़ेगा.

द्विपक्षीय हिस्सेदारी विदेशी कंपनी जवाबदेही कानून से अमेरिकी निवेशकों और उनकी सेवानिवृत्ति की बचत को विदेशी कंपनियों से बचाने में मदद मिलेगी, जो ओवर स्टॉकिंग करते हुए अमेरिकी शेयर बाजारों में कारोबार कर रही हैं.

ऊपरी सदन सीनेट ने विधेयक को 20 मई को किया पारित

अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने बुधवार को इस विधेयक को पारित किया. इससे पहले ऊपरी सदन सीनेट ने इसे 20 मई को पारित किया था. अब विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा.

यह विधेयक ऐसी कंपनियों को अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से प्रतिबंधित करता है, जो लगातार तीन वर्षों तक सार्वजनिक कंपनी लेखा निगरानी बोर्ड (पीसीएओबी) के ऑडिट नियमों का पालन करने में विफल रही है.

ये भी पढ़ें: लगातार दूसरे महीने कारोबारी गतिविधियों में इजाफा, नौ महीनों में पहली बार रोजगार बढ़ा

नए नियमों के तहत सार्वजनिक कंपनियों को यह बताना होगा कि क्या वे चीन की कम्युनिस्ट सरकार सहित किसी विदेशी सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हैं, और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अमेरिका में कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों पर वही लेखा नियम लागू होंगे, जो अमेरिकी कंपनियों पर लागू होते हैं.

(पीटीआई-भाषा)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.