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टीवी दर्शकों के आंकड़े नहीं जारी करने को लेकर बार्क को ट्राई का नोटिस

ट्राई ने बार्क से पांच अप्रैल तक यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों न ट्राई कानून की धाराओं के उल्लंघन के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

टीवी दर्शकों के आंकड़े नहीं जारी करने को लेकर बार्क को ट्राई का नोटिस
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Published : Apr 2, 2019, 3:10 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ब्रॉडकास्ट आडियंस रिसर्च काउंसिल आफ इंडिया (बार्क इंडिया) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नियामक ने यह नोटिस बार्क द्वारा टीवी दर्शकों का आंकड़ा उसके निर्देशानुसार वेबसाइट पर नहीं डालने के मद्देनजर जारी किया है.

क्षेत्र के नई शुल्क व्यवस्था की ओर स्थानांतरित होने के दौरान ये आंकड़े वेबसाइट पर डालने थे. एक सूत्र ने सोमवार को यहां कहा कि नियामक ने बार्क से पांच अप्रैल तक यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों न ट्राई कानून की धाराओं के उल्लंघन के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

ये भी पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट ने RBI के 12 फरवरी सर्कुलर को रद्द किया, बिजली कंपनियों को मिली राहत

इस बारे में पूछे जाने पर बार्क इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि आंकड़ों में बेहद उतार-चढ़ाव के मद्देनजर उसने अस्थायी रूप से डेटा के सेट को सार्वजनिक करने के काम को रोक दिया है. इसकी वजह नए शुल्क आदेश (एनटीओ) के लिए बदलाव की अवधि के दौरान वितरण में दिक्कतें हैं. प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के भ्रामक आंकड़े जारी करना जनहित के खिलाफ होता, जिसका फायदा निहित स्वार्थी तत्व उठा सकते थे.

ट्राई के 29 मार्च को जारी नोटिस में कहा गया है कि बार्क इंडिया ने उसके 22 फरवरी, 2019 के आठ फरवरी को समाप्त सप्ताह और उसके आगे के सप्ताहों के लिए दर्शकों के आंकड़े को तत्काल अपनी वेबसाइट पर जारी आदेश का अनुपालन नहीं किया है. बार्क इंडिया को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी रेटिंग सेवा के लिए पंजीकरण दिया है. सूत्र ने बताया कि इस निर्देश के बाद बार्क इंडिया ने नियामक से अपना जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है.

नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ब्रॉडकास्ट आडियंस रिसर्च काउंसिल आफ इंडिया (बार्क इंडिया) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नियामक ने यह नोटिस बार्क द्वारा टीवी दर्शकों का आंकड़ा उसके निर्देशानुसार वेबसाइट पर नहीं डालने के मद्देनजर जारी किया है.

क्षेत्र के नई शुल्क व्यवस्था की ओर स्थानांतरित होने के दौरान ये आंकड़े वेबसाइट पर डालने थे. एक सूत्र ने सोमवार को यहां कहा कि नियामक ने बार्क से पांच अप्रैल तक यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों न ट्राई कानून की धाराओं के उल्लंघन के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

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इस बारे में पूछे जाने पर बार्क इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि आंकड़ों में बेहद उतार-चढ़ाव के मद्देनजर उसने अस्थायी रूप से डेटा के सेट को सार्वजनिक करने के काम को रोक दिया है. इसकी वजह नए शुल्क आदेश (एनटीओ) के लिए बदलाव की अवधि के दौरान वितरण में दिक्कतें हैं. प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के भ्रामक आंकड़े जारी करना जनहित के खिलाफ होता, जिसका फायदा निहित स्वार्थी तत्व उठा सकते थे.

ट्राई के 29 मार्च को जारी नोटिस में कहा गया है कि बार्क इंडिया ने उसके 22 फरवरी, 2019 के आठ फरवरी को समाप्त सप्ताह और उसके आगे के सप्ताहों के लिए दर्शकों के आंकड़े को तत्काल अपनी वेबसाइट पर जारी आदेश का अनुपालन नहीं किया है. बार्क इंडिया को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी रेटिंग सेवा के लिए पंजीकरण दिया है. सूत्र ने बताया कि इस निर्देश के बाद बार्क इंडिया ने नियामक से अपना जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है.

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टीवी दर्शकों के आंकड़े नहीं जारी करने को लेकर बार्क को ट्राई का नोटिस

नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ब्रॉडकास्ट आडियंस रिसर्च काउंसिल आफ इंडिया (बार्क इंडिया) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नियामक ने यह नोटिस बार्क द्वारा टीवी दर्शकों का आंकड़ा उसके निर्देशानुसार वेबसाइट पर नहीं डालने के मद्देनजर जारी किया है. 

क्षेत्र के नई शुल्क व्यवस्था की ओर स्थानांतरित होने के दौरान ये आंकड़े वेबसाइट पर डालने थे. एक सूत्र ने सोमवार को यहां कहा कि नियामक ने बार्क से पांच अप्रैल तक यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों न ट्राई कानून की धाराओं के उल्लंघन के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. 

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ट्राई के 29 मार्च को जारी नोटिस में कहा गया है कि बार्क इंडिया ने उसके 22 फरवरी, 2019 के आठ फरवरी को समाप्त सप्ताह और उसके आगे के सप्ताहों के लिए दर्शकों के आंकड़े को तत्काल अपनी वेबसाइट पर जारी आदेश का अनुपालन नहीं किया है. बार्क इंडिया को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी रेटिंग सेवा के लिए पंजीकरण दिया है. सूत्र ने बताया कि इस निर्देश के बाद बार्क इंडिया ने नियामक से अपना जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है.


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