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एनएसई को को-लोकेशन मामले में सेबी ने 625 करोड़ रुपये चुकाने को कहा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने 202 पेज के आदेश में शेयर बाजार को को-लोकेशन सुविधा से संबंधित व्यापक नीति दस्तावेज तैयार करने का भी निर्देश दिया है

सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को नए डेरिवेटिव उत्पाद पेश करने से रोका
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Published : May 1, 2019, 11:54 AM IST

Updated : May 1, 2019, 7:01 PM IST

नई दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अगले छह महीने तक कोई भी नया डेरिवेटिव उत्पाद पेश करने से रोक दिया.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने 202 पेज के आदेश में शेयर बाजार को को-लोकेशन सुविधा से संबंधित व्यापक नीति दस्तावेज तैयार करने का भी निर्देश दिया है. इसमें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए पात्रता मानदंड और स्टॉक ब्रोकरों और अन्य पंजीकृत इकाइयों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मानदंड शामिल हैं.

उक्त दस्तावेज नीति आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर बाजार में कारोबार करने वाली बिचौलिया इकाइयों को जारी करने का निर्देश दिया गया है. सेबी ने इस आदेश की तिथि से अगले छह महीने के लिए कोई नया डेरिवेटिव उत्पाद पेश नहीं करने का निर्देश दिया है.
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नई दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अगले छह महीने तक कोई भी नया डेरिवेटिव उत्पाद पेश करने से रोक दिया.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने 202 पेज के आदेश में शेयर बाजार को को-लोकेशन सुविधा से संबंधित व्यापक नीति दस्तावेज तैयार करने का भी निर्देश दिया है. इसमें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए पात्रता मानदंड और स्टॉक ब्रोकरों और अन्य पंजीकृत इकाइयों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मानदंड शामिल हैं.

उक्त दस्तावेज नीति आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर बाजार में कारोबार करने वाली बिचौलिया इकाइयों को जारी करने का निर्देश दिया गया है. सेबी ने इस आदेश की तिथि से अगले छह महीने के लिए कोई नया डेरिवेटिव उत्पाद पेश नहीं करने का निर्देश दिया है.
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नई दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अगले छह महीने तक कोई भी नया डेरिवेटिव उत्पाद पेश करने से रोक दिया.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने 202 पेज के आदेश में शेयर बाजार को को-लोकेशन सुविधा से संबंधित व्यापक नीति दस्तावेज तैयार करने का भी निर्देश दिया है. इसमें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए पात्रता मानदंड और स्टॉक ब्रोकरों और अन्य पंजीकृत इकाइयों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मानदंड शामिल हैं.

उक्त दस्तावेज नीति आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर बाजार में कारोबार करने वाली बिचौलिया इकाइयों को जारी करने का निर्देश दिया गया है. सेबी ने इस आदेश की तिथि से अगले छह महीने के लिए कोई नया डेरिवेटिव उत्पाद पेश नहीं करने का निर्देश दिया है.

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Last Updated : May 1, 2019, 7:01 PM IST
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