नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंदा कोचर द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद से हटाए जाने के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "क्षमा करें, हम उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं."
शीर्ष अदालत ने कहा, "यह निजी बैंक और कर्मचारी के दायरे में आता है."
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पीठ उच्च न्यायालय के 5 मार्च के आदेश के खिलाफ कोचर की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने निजी सेवा के एक अनुबंध से उत्पन्न विवाद को देखते हुए आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में उसकी सेवाओं को समाप्त करने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी.