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सुप्रीम कोर्ट ने फाडा को लगाई फटकार, कहा- रियायत का गलत फायदा उठाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने फाडा को फटकार लगाते हुए कहा कि हमारी ओर से दी गई रियायत का गलत फायदा उठाया गया है. कोर्ट ने कहा कि हमने जितनी वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की इजाजत दी थी उससे ज्यादा वाहन बेचे गए.

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Published : Jun 15, 2020, 3:22 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने फाडा को लगाई फटकार, कहा- रियायत का गलत फायदा उठाया गया
सुप्रीम कोर्ट ने फाडा को लगाई फटकार, कहा- रियायत का गलत फायदा उठाया गया

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण केंद्र सरकार ने 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लागू कर दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन खत्म बाद 10 दिनों के लिए बीएस-4 मानक वाले वाहनों की ब्रिकी की जा सकेगी.

परिणामस्वरूप लॉकडाउन हटा लेने के बाद फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस ने भारत में बीएस-4 वाहनों को बेचने के लिए दो महीने के विस्तार के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.

ये भी पढ़ें- मई महीने में 3.21 प्रतिशत घटी थोक महंगाई, लेकिन खाने-पीने के सामान के भाव बढ़े

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाडा को फटकार लगाते हुए कहा कि हमारी ओर से दी गई रियायत का गलत फायदा उठाया गया है. कोर्ट ने कहा कि हमने जितनी वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की इजाजत दी थी उससे ज्यादा वाहन बेचे गए.

कोर्ट ने फाडा को निर्देश दिया कि वो 19 जून तक वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन का पूरा ब्योरा दें. बता दें कि 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्टॉक बचा है, उसका 10 फीसदी लॉकडाउन खत्म होने के बाद दिल्ली-एनसीआर के बाहर बेचा जा सकेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली 27 मार्च को पहले 1 अप्रैल से सिर्फ बीएस-6 गाड़ियों की बिक्री का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान आटोमोबाइल कंपनियों ने कहा था कि 7000 करोड़ रुपये का माल फंसा है. उसे बेचने की अनुमति दी जाए.

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण केंद्र सरकार ने 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लागू कर दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन खत्म बाद 10 दिनों के लिए बीएस-4 मानक वाले वाहनों की ब्रिकी की जा सकेगी.

परिणामस्वरूप लॉकडाउन हटा लेने के बाद फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस ने भारत में बीएस-4 वाहनों को बेचने के लिए दो महीने के विस्तार के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.

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जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाडा को फटकार लगाते हुए कहा कि हमारी ओर से दी गई रियायत का गलत फायदा उठाया गया है. कोर्ट ने कहा कि हमने जितनी वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की इजाजत दी थी उससे ज्यादा वाहन बेचे गए.

कोर्ट ने फाडा को निर्देश दिया कि वो 19 जून तक वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन का पूरा ब्योरा दें. बता दें कि 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्टॉक बचा है, उसका 10 फीसदी लॉकडाउन खत्म होने के बाद दिल्ली-एनसीआर के बाहर बेचा जा सकेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली 27 मार्च को पहले 1 अप्रैल से सिर्फ बीएस-6 गाड़ियों की बिक्री का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान आटोमोबाइल कंपनियों ने कहा था कि 7000 करोड़ रुपये का माल फंसा है. उसे बेचने की अनुमति दी जाए.

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