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एक अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, जानिए आपकी जेब पर क्या पड़ेगा इसका असर

वित्त वर्ष के पहले दिन यानि 1 अप्रैल से काफी सारे नियमों में बदलाव आने जा रहे हैं, जो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर आपकी जेब पर असर डालने वाले हैं. आइए डालते हैं एक नजर इन नियमों पर.

1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, जानिए आप पर क्या पड़ेगा इसका असर
1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, जानिए आप पर क्या पड़ेगा इसका असर
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Published : Mar 31, 2021, 6:20 PM IST

Updated : Mar 31, 2021, 7:12 PM IST

हैदराबाद : वित्त वर्ष के पहले दिन यानि 1 अप्रैल से काफी सारे नियमों में बदलाव आने जा रहे हैं, जो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर आपकी जेब पर असर डालने वाले हैं. आधार-पैन लिंक की अंतिम तिथि, चेक बुकों में बदलाव, टीडीएस के नए नियम और बुजुर्गों को रिटर्न भरने से छूट समेत तमाम नियम इनमें शामिल है. आइए डालते हैं एक नजर इन नियमों पर.

निष्क्रिय हो जाएगा पैन

आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 तक ही है. यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो 1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा. इसके अलावा देरी से लिंक कराने का जुर्माना भी लगेगा. पैन न होने की स्थिति में बैंक में खाता खोलने से लेकर कई अहम लेन-देन भी आप नहीं कर पाएंगे.

पुराने चेकबुक मान्य नहीं

यदि आपके पास सात सार्वजनिक बैंक - देना बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक में से किसी एक में खाता है, तो आपका पासबुक और चेकबुक 1 अप्रैल से बेकार हो जाएगा. ऐसा इन बैंकों का दूसरे बैंकों में विलय के कारण हो रहा है.

टीडीएस पर आयकर नियम

सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस नियमों को और सख्त कर दिया है. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि यदि आप आयकर स्लैब्स में नहीं आते हैं तो आपकी बैंक जमा पर टीडीएस दर दोगुनी हो जाएगी. इसके लिए सरकार ने आयकर अधिनियम में सेक्शन 206एबी जोड़ा है.

ईपीएफ जमा पर लगेगा टैक्स

आयकर विभाग के नए नियमों के मुताबिक 1 अप्रैल से पीएफ में ढाई लाख सालाना से ज्यादा जमा पर मिलने वाले ब्याज पर कर देना होगा. वित्त मंत्री ने बजट में इसकी घोषणा की थी.

बुजुर्गों को रिटर्न भरने से छूट

वित्त मंत्री ने बजट में 75 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने से राहत देने का ऐलान किया था. इसके मुताबिक 75 साल के अधिक उम्र वाले ऐसे बुजुर्ग जो केवल पेंशन और जमा से होने वाली ब्याज की आय पर निर्भर हैं, उन्हें आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी.

बदलेंगे एलपीजी सिलिंडर के दाम

हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें संशोधित की जाती हैं. मार्च माह में देश की राजधानी दिल्ली में एलपीजी की कीमतें 769 रुपये से बढ़कर 819 रुपये तक पहुंच गई. देखना होगा 1 अप्रैल, 2021 को सरकार एलपीजी की कीमतों में इजाफा करती है या नहीं.

ये भी पढ़ें : केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिये राज्यों को जारी किये 30,000 करोड़ रुपये

हैदराबाद : वित्त वर्ष के पहले दिन यानि 1 अप्रैल से काफी सारे नियमों में बदलाव आने जा रहे हैं, जो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर आपकी जेब पर असर डालने वाले हैं. आधार-पैन लिंक की अंतिम तिथि, चेक बुकों में बदलाव, टीडीएस के नए नियम और बुजुर्गों को रिटर्न भरने से छूट समेत तमाम नियम इनमें शामिल है. आइए डालते हैं एक नजर इन नियमों पर.

निष्क्रिय हो जाएगा पैन

आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 तक ही है. यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो 1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा. इसके अलावा देरी से लिंक कराने का जुर्माना भी लगेगा. पैन न होने की स्थिति में बैंक में खाता खोलने से लेकर कई अहम लेन-देन भी आप नहीं कर पाएंगे.

पुराने चेकबुक मान्य नहीं

यदि आपके पास सात सार्वजनिक बैंक - देना बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक में से किसी एक में खाता है, तो आपका पासबुक और चेकबुक 1 अप्रैल से बेकार हो जाएगा. ऐसा इन बैंकों का दूसरे बैंकों में विलय के कारण हो रहा है.

टीडीएस पर आयकर नियम

सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस नियमों को और सख्त कर दिया है. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि यदि आप आयकर स्लैब्स में नहीं आते हैं तो आपकी बैंक जमा पर टीडीएस दर दोगुनी हो जाएगी. इसके लिए सरकार ने आयकर अधिनियम में सेक्शन 206एबी जोड़ा है.

ईपीएफ जमा पर लगेगा टैक्स

आयकर विभाग के नए नियमों के मुताबिक 1 अप्रैल से पीएफ में ढाई लाख सालाना से ज्यादा जमा पर मिलने वाले ब्याज पर कर देना होगा. वित्त मंत्री ने बजट में इसकी घोषणा की थी.

बुजुर्गों को रिटर्न भरने से छूट

वित्त मंत्री ने बजट में 75 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने से राहत देने का ऐलान किया था. इसके मुताबिक 75 साल के अधिक उम्र वाले ऐसे बुजुर्ग जो केवल पेंशन और जमा से होने वाली ब्याज की आय पर निर्भर हैं, उन्हें आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी.

बदलेंगे एलपीजी सिलिंडर के दाम

हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें संशोधित की जाती हैं. मार्च माह में देश की राजधानी दिल्ली में एलपीजी की कीमतें 769 रुपये से बढ़कर 819 रुपये तक पहुंच गई. देखना होगा 1 अप्रैल, 2021 को सरकार एलपीजी की कीमतों में इजाफा करती है या नहीं.

ये भी पढ़ें : केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिये राज्यों को जारी किये 30,000 करोड़ रुपये

Last Updated : Mar 31, 2021, 7:12 PM IST
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