ETV Bharat / business

अनचाही वाणिज्यिक कॉल व एसएमएस पर ₹10,000 जुर्माना लगाने का प्रस्ताव

author img

By

Published : Jul 6, 2021, 6:12 AM IST

आधिकारिक सूत्र के मुताबिक, दूरसंचार विभाग ने तय सीमा के बाद प्रत्येक अनचाही वाणिज्यिक कॉल और एसएमएस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया है. पुनर्सत्यापन की स्थिति में सभी नंबर डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे और उनसे जुड़े आईएमईआई को संदिग्ध सूची में डाल दिया जाएगा.

अनचाही वाणिज्यिक कॉल
अनचाही वाणिज्यिक कॉल

नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने ग्राहक बनाने आदि के लिए बार-बार आने वाली अनचाही फोन कॉल पर शिकंजा और कसते हुए 50 उल्लंघनों के बाद ऐसी कॉल करने वाले पर हर कॉल व एसएमएस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया है. आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी.

डीओटी ने जुर्माने के स्लैब को घटाते हुए नियमों को और कठोर करने का प्रस्ताव दिया है. प्रस्ताव के तहत शून्य से 10 उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन 1,000 रुपये, 10 से 50 उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन 5,000 रुपये और 50 से ज्यादा बार उल्लंघन करने पर प्रति उल्लंघन 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

फोन पर वाणिज्यिक संचार में ग्राहक अधिमान नियमावली (टीसीसीसीपीआर) 2018 के तहत जुर्माने के स्लैब शून्य से 100, 100 से 1,000 और 10,000 रुपये उल्लंघन के रखे गए हैं. इसके अलावा डीओटी की डिजिटल खुफिया इकाई (डीआईयू) उपकरण के स्तर पर भी उल्लंघनों की जांच करेगी.

डीआईयू सत्यापन के लिए संदिग्ध फोन नंबरों पर सिस्टम जेनरेटेड मैसेज भेजेगी.

सभी नंबर कर दिए जाएंगे डिस्कनेक्ट
सूत्र ने कहा, पुनर्सत्यापन की स्थिति में सभी नंबर डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे और उनसे जुड़े आईएमईआई को संदिग्ध सूची में डाल दिया जाएगा. संदिग्ध सूची में शामिल आईएमईआई के लिए 30 दिन की अवधि की खातिर किसी भी कॉल, एसएमएस या डेटा (इंटरनेट) की मंजूरी नहीं होगी.

संदिग्ध सूची में दर्ज आईएमईआई नंबर वाले उपकरण का उपयोग करके नए कनेक्शन से परेशान करने वाले कॉलर द्वारा किए जाने वाले किसी भी कॉल, एसएमएस या डेटा का पुन: सत्यापन करने के लिए कहा जाएगा.

अगर इसके बाद परेशान करने वाला कॉलर उपकरण को बदल देता है, तो नए डिवाइस का आईएमईआई नंबर भी सिस्टम द्वारा संदिग्ध सूची में तब तक रखा जाएगा जब तक कि पुन: सत्यापन पूरा नहीं हो जाता.

अगर पुन: सत्यापन के बाद परेशान करने वाले कॉलर का नंबर सक्रिय हो जाता है और फिर से मानदंडों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो नए कनेक्शन का उपयोग छह महीने के लिए प्रतिदिन 20 कॉल और 20 एसएमएस तक सीमित कर दिया जाएगा.

सूत्र ने कहा, अगर इसके बाद उल्लंघन जारी रहता है, तो दूरसंचार कनेक्शन खरीदने के लिए उपयोग किए जाने वाले पहचान और पते के प्रमाण पर दो साल की अवधि के लिए रोक लगा दिया जाएगी.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने ग्राहक बनाने आदि के लिए बार-बार आने वाली अनचाही फोन कॉल पर शिकंजा और कसते हुए 50 उल्लंघनों के बाद ऐसी कॉल करने वाले पर हर कॉल व एसएमएस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया है. आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी.

डीओटी ने जुर्माने के स्लैब को घटाते हुए नियमों को और कठोर करने का प्रस्ताव दिया है. प्रस्ताव के तहत शून्य से 10 उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन 1,000 रुपये, 10 से 50 उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन 5,000 रुपये और 50 से ज्यादा बार उल्लंघन करने पर प्रति उल्लंघन 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

फोन पर वाणिज्यिक संचार में ग्राहक अधिमान नियमावली (टीसीसीसीपीआर) 2018 के तहत जुर्माने के स्लैब शून्य से 100, 100 से 1,000 और 10,000 रुपये उल्लंघन के रखे गए हैं. इसके अलावा डीओटी की डिजिटल खुफिया इकाई (डीआईयू) उपकरण के स्तर पर भी उल्लंघनों की जांच करेगी.

डीआईयू सत्यापन के लिए संदिग्ध फोन नंबरों पर सिस्टम जेनरेटेड मैसेज भेजेगी.

सभी नंबर कर दिए जाएंगे डिस्कनेक्ट
सूत्र ने कहा, पुनर्सत्यापन की स्थिति में सभी नंबर डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे और उनसे जुड़े आईएमईआई को संदिग्ध सूची में डाल दिया जाएगा. संदिग्ध सूची में शामिल आईएमईआई के लिए 30 दिन की अवधि की खातिर किसी भी कॉल, एसएमएस या डेटा (इंटरनेट) की मंजूरी नहीं होगी.

संदिग्ध सूची में दर्ज आईएमईआई नंबर वाले उपकरण का उपयोग करके नए कनेक्शन से परेशान करने वाले कॉलर द्वारा किए जाने वाले किसी भी कॉल, एसएमएस या डेटा का पुन: सत्यापन करने के लिए कहा जाएगा.

अगर इसके बाद परेशान करने वाला कॉलर उपकरण को बदल देता है, तो नए डिवाइस का आईएमईआई नंबर भी सिस्टम द्वारा संदिग्ध सूची में तब तक रखा जाएगा जब तक कि पुन: सत्यापन पूरा नहीं हो जाता.

अगर पुन: सत्यापन के बाद परेशान करने वाले कॉलर का नंबर सक्रिय हो जाता है और फिर से मानदंडों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो नए कनेक्शन का उपयोग छह महीने के लिए प्रतिदिन 20 कॉल और 20 एसएमएस तक सीमित कर दिया जाएगा.

सूत्र ने कहा, अगर इसके बाद उल्लंघन जारी रहता है, तो दूरसंचार कनेक्शन खरीदने के लिए उपयोग किए जाने वाले पहचान और पते के प्रमाण पर दो साल की अवधि के लिए रोक लगा दिया जाएगी.

(पीटीआई-भाषा)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.