नई दिल्ली: कॉन्ट्रैक्ट के प्रवर्तन की खराब गुणवत्ता और न्यायिक प्रक्रिया देश के आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा रही है, वित्त मंत्रालय में प्रधान आर्थिक सलाहकार ने ये बात कही. साथ ही कहा कानूनी सुधारों के मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस के लिए यह सही समय है.
उद्योग मंडल कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्रालय में प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने कहा कि समस्या नई नहीं थी.
संजीव सान्याल ने गुरुवार को सीआईआई के फाइनेंशियल मार्केट समिट में कहा, "भारत की आर्थिक वृद्धि का सबसे बड़ा अवरोध वास्तव में अनुबंध प्रवर्तन और कानूनी संकल्प की खराब गुणवत्ता है और यह कोई नई बात नहीं है."
सान्याल ने दर्शकों से कहा, "मैं इसके बारे में 15 साल पहले लिख रहा था, और हर बार मैं इस तरह का एक साक्षात्कार करता हूं या कुछ लिखता हूं, मैं अनुबंध और न्यायिक प्रक्रिया के प्रवर्तन का उल्लेख करता हूं."
धीरे-धीरे पीसना
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के अनुसार, देश की जिला और तालुका अदालतों में लगभग 3.5 करोड़ (35 मिलियन) दीवानी और आपराधिक मामले लंबित थे, जिनमें से 94 लाख (9.4 मिलियन) से अधिक, कुल लंबित का लगभग 27% मामले, दीवानी मामले थे.
इसी तरह, देश के उच्च न्यायालयों में 52 लाख (5.2 मिलियन) से अधिक मामले लंबित थे और इस वर्ष 1 अक्टूबर को, 63,000 से अधिक मामले उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित थे.
अदालतों में वित्तीय विवाद
यह सिर्फ अदालती मामलों की सरासर संख्या नहीं है, जो देश की बोझ से अधिक न्यायपालिका पर कुठाराघात करते हैं, जिसका देश की आर्थिक वृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय जैसे कि देश की दूरसंचार कंपनियों द्वारा उपयोग के लिए रेडियो तरंगों का आवंटन. कोयला ब्लॉक का आवंटन, हच-वोडाफोन सौदे पर कर लगाने से शीर्ष अदालत ने आंदोलन और समझौता कर लिया है.
कई बार, अदालतों ने महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थों के साथ सरकार के नीतिगत फैसलों को उलट दिया और देश में व्यापार के माहौल पर भी प्रभाव डाला.
ये भी पढ़ें: देश में जुलाई-सितंबर में बिके पांच करोड़ स्मार्टफोन, चीनी कंपनियों की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से आरबीआई द्वारा घोषित छह महीने के ऋण स्थगन का लाभ उठाने वाले ऋणों की एक निश्चित श्रेणी पर ब्याज पर छूट देने के अपने निर्णय को शीघ्रता से लागू करने के लिए कहा. इस साल मार्च में, रिजर्व बैंक ने बैंकों और ऋणदाताओं को उन उधारकर्ताओं को ऋण स्थगन की पेशकश करने की अनुमति दी, जिन्हें कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण अपने ऋणों की सेवा देने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था.
हालांकि, एक यूपी निवासी ने उच्चतम न्यायालय में स्थगन अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज लगाने की नीति को चुनौती दी, जिसने केंद्र सरकार को शीर्ष अदालत को यह आश्वासन दिया कि वह अपना वित्तीय बोझ वहन करेगी, जिसका अनुमान लगभग 6,500 करोड़ रुपये है.
राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता: संजीव सान्याल
संजीव सान्याल कहते हैं कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है कि इसके आसपास राष्ट्रीय बहस हो.
उन्होंने कहा, "कानूनी प्रणाली के सुधारों की आवश्यकता पर एक राष्ट्रीय बहस चल रही है. मुझे नहीं लगता है कि अभी तक इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय बहस चल रही है. हर कोई इसके बारे में सोचता है लेकिन हमें इसके चारों ओर एक वास्तविक बहस की आवश्यकता है."
सान्याल ने कहा, "मुझे पूरा यकीन है कि अंतत: आवाज का वजन इसे धक्का देता है. आखिरकार, क्योंकि अन्य मुद्दों पर हमारी राष्ट्रीय बहस थी."
(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)