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पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर 30 जून के बाद भरना होगा जुर्माना

वित्त विधेयक 2021 के जरिए आयकर कानून में धारा 234 एच जोड़ा गया है, जिसके अनुसार निर्धारित समयसीमा के भीतर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर 30 जून के बाद भरना होगा जुर्माना
पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर 30 जून के बाद भरना होगा जुर्माना
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Published : Apr 12, 2021, 2:39 PM IST

नई दिल्ली : अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं करवाया है तो इसमें देर न करें, क्योंकि 30 जून के बाद इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है. आयकर कानून के तहत किए गए नये नियम के अनुसार पैन कार्ड के आधार से लिंक नहीं होने की सूरत में 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है.

चार्टर्ड अकाउंटेंट सी. के. मिश्रा ने बताया कि वित्त विधेयक 2021 के जरिए आयकर कानून में धारा 234 एच जोड़ा गया है, जिसके अनुसार निर्धारित समयसीमा के भीतर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

पहले इस समयसीमा की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 थी. लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है.

मिश्रा ने बताया कि 30 जून तक अगर किसी ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया तो उसे 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा.

कैसे करें पैन से आधार लिंक

मिश्रा ने कहा कि यह काम कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक एसएमएस भेजकर भी पैन कार्ड से से आधार लिंक हो जाता है.

उन्होंने कहा, 'आप अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजकर पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं. इसके लिए आपको यूआईडीपैन के बाद स्पेस देकर अपने 12 अंकों का आधार नंबर लिखना होगा. इसके बाद फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर लिखना होगा. फिर इसे 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा.'

उन्होंने बताया कि इस तरह बैंकिंग के पैन से लिंक होने पर आयकर विभाग जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा बैंकों से किए जाने वो सारे लेन-देन का ब्यौरा निकाल सकता है.

ये भी पढ़ें : वित्त वर्ष 2020-21 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 9.45 लाख करोड़ रुपये रहा

नई दिल्ली : अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं करवाया है तो इसमें देर न करें, क्योंकि 30 जून के बाद इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है. आयकर कानून के तहत किए गए नये नियम के अनुसार पैन कार्ड के आधार से लिंक नहीं होने की सूरत में 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है.

चार्टर्ड अकाउंटेंट सी. के. मिश्रा ने बताया कि वित्त विधेयक 2021 के जरिए आयकर कानून में धारा 234 एच जोड़ा गया है, जिसके अनुसार निर्धारित समयसीमा के भीतर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

पहले इस समयसीमा की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 थी. लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है.

मिश्रा ने बताया कि 30 जून तक अगर किसी ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया तो उसे 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा.

कैसे करें पैन से आधार लिंक

मिश्रा ने कहा कि यह काम कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक एसएमएस भेजकर भी पैन कार्ड से से आधार लिंक हो जाता है.

उन्होंने कहा, 'आप अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजकर पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं. इसके लिए आपको यूआईडीपैन के बाद स्पेस देकर अपने 12 अंकों का आधार नंबर लिखना होगा. इसके बाद फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर लिखना होगा. फिर इसे 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा.'

उन्होंने बताया कि इस तरह बैंकिंग के पैन से लिंक होने पर आयकर विभाग जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा बैंकों से किए जाने वो सारे लेन-देन का ब्यौरा निकाल सकता है.

ये भी पढ़ें : वित्त वर्ष 2020-21 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 9.45 लाख करोड़ रुपये रहा

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