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आईटी विभाग को सितंबर के मध्य तक सभी फेसलेस ई-आकलन को पूरा करने की उम्मीद

प्रधान आयकर आयुक्त और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य एस के गुप्ता ने कहा कि यह पहली बार है कि हम फेसलेस ई-मूल्यांकन कर रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनपावर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जुड़े तमाम मुद्दों पर ध्यान देने के बाद जुलाई से काम शुरू हुआ है. हमारा लक्ष्य सितंबर के मध्य तक सभी मामलों को खत्म करना है.

आईटी विभाग को सितंबर के मध्य तक सभी फेसलेस ई-आकलन को पूरा करने की उम्मीद
आईटी विभाग को सितंबर के मध्य तक सभी फेसलेस ई-आकलन को पूरा करने की उम्मीद
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Published : Aug 5, 2020, 10:24 AM IST

नई दिल्ली: 600 आईटी अधिकारियों सहित 3,130 कर कर्मचारी आयकर की फेसलेस ई-आकलन योजना को लागू करने में व्यस्त हैं. फेसलेस मूल्यांकन के लिए चुने गए 58,319 मामलों में से पहले ही 8,700 मामलों का निपटारा किया जा चुका है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पहली बार 2019 के बजट भाषण में घोषित की गई इस योजना को पारदर्शी कर प्रशासन की ओर एक बड़ी छलांग के रूप में देखा जा रहा है.

ये भी पढ़ें- विशेष राज्य का दर्जा खोने के एक साल बाद भी नई आर्थिक सुबह की प्रतीक्षा कर रहा है जम्मू-कश्मीर

प्रधान आयकर आयुक्त और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य एस के गुप्ता ने कहा कि यह पहली बार है कि हम फेसलेस ई-मूल्यांकन कर रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनपावर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जुड़े तमाम मुद्दों पर ध्यान देने के बाद जुलाई से काम शुरू हुआ है. हमारा लक्ष्य सितंबर के मध्य तक सभी मामलों को खत्म करना है.

अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने एक मूल्यांकन अधिकारी और एक निर्धारिती के बीच शारीरिक इंटरफ़ेस को समाप्त करने वाली फेसलेस ई-आकलन योजना को शुरू किया. आठ शहर - मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे योजना के अंतर्गत आते हैं. श्री गुप्ता ने कहा कि फेसलेस ई-असेसमेंट के लिए उठाए गए मामलों में व्यक्तियों, व्यवसायों, एमएसएमई के साथ-साथ बड़ी कंपनियों द्वारा दाखिल रिटर्न का मिश्रण शामिल है.

ई-मूल्यांकन कैसे कार्य करता है?

दिल्ली में राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र करदाता के साथ-साथ मूल्यांकन करने वाली सभी इकाइयों के लिए संपर्क का एकल बिंदु है. यह एनईसी है जो निर्धारित धारा 143 (2) के तहत नोटिस जारी करता है जिसके लिए निर्धारित को नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जवाब देना आवश्यक है. एक नोटिस जारी करने पर एनईसी किसी भी आकलन इकाई को स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से मामले को आवंटित करता है और गुमनामी सुनिश्चित करता है.

संवीक्षा मूल्यांकन की पारंपरिक प्रणाली में करदाता और आयकर विभाग के अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत संपर्क का एक उच्च स्तर शामिल था. ई-मूल्यांकन प्रणाली के तहत करदाता को यह पता नहीं होगा कि उसकी वापसी किसके द्वारा या किस शहर में की जा रही है.

गुप्ता ने कहा, "गुमनामी और मानव इंटरफ़ेस की अनुपस्थिति उत्पीड़न के मुद्दे को संबोधित करने के साथ-साथ भ्रष्टाचार के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी. क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बजाय, हमने इसे गतिशील क्षेत्राधिकार लाया है."

(ईटीवी भारत रिपोर्ट)

नई दिल्ली: 600 आईटी अधिकारियों सहित 3,130 कर कर्मचारी आयकर की फेसलेस ई-आकलन योजना को लागू करने में व्यस्त हैं. फेसलेस मूल्यांकन के लिए चुने गए 58,319 मामलों में से पहले ही 8,700 मामलों का निपटारा किया जा चुका है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पहली बार 2019 के बजट भाषण में घोषित की गई इस योजना को पारदर्शी कर प्रशासन की ओर एक बड़ी छलांग के रूप में देखा जा रहा है.

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प्रधान आयकर आयुक्त और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य एस के गुप्ता ने कहा कि यह पहली बार है कि हम फेसलेस ई-मूल्यांकन कर रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनपावर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जुड़े तमाम मुद्दों पर ध्यान देने के बाद जुलाई से काम शुरू हुआ है. हमारा लक्ष्य सितंबर के मध्य तक सभी मामलों को खत्म करना है.

अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने एक मूल्यांकन अधिकारी और एक निर्धारिती के बीच शारीरिक इंटरफ़ेस को समाप्त करने वाली फेसलेस ई-आकलन योजना को शुरू किया. आठ शहर - मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे योजना के अंतर्गत आते हैं. श्री गुप्ता ने कहा कि फेसलेस ई-असेसमेंट के लिए उठाए गए मामलों में व्यक्तियों, व्यवसायों, एमएसएमई के साथ-साथ बड़ी कंपनियों द्वारा दाखिल रिटर्न का मिश्रण शामिल है.

ई-मूल्यांकन कैसे कार्य करता है?

दिल्ली में राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र करदाता के साथ-साथ मूल्यांकन करने वाली सभी इकाइयों के लिए संपर्क का एकल बिंदु है. यह एनईसी है जो निर्धारित धारा 143 (2) के तहत नोटिस जारी करता है जिसके लिए निर्धारित को नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जवाब देना आवश्यक है. एक नोटिस जारी करने पर एनईसी किसी भी आकलन इकाई को स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से मामले को आवंटित करता है और गुमनामी सुनिश्चित करता है.

संवीक्षा मूल्यांकन की पारंपरिक प्रणाली में करदाता और आयकर विभाग के अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत संपर्क का एक उच्च स्तर शामिल था. ई-मूल्यांकन प्रणाली के तहत करदाता को यह पता नहीं होगा कि उसकी वापसी किसके द्वारा या किस शहर में की जा रही है.

गुप्ता ने कहा, "गुमनामी और मानव इंटरफ़ेस की अनुपस्थिति उत्पीड़न के मुद्दे को संबोधित करने के साथ-साथ भ्रष्टाचार के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी. क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बजाय, हमने इसे गतिशील क्षेत्राधिकार लाया है."

(ईटीवी भारत रिपोर्ट)

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