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इरडा ने बीमा कंपनियों को केंद्रीय लोक उपक्रमों के ऋण ईटीएफ में निवेश की अनुमति दी - IRDAI allows debt ETFs of CPSEs as eligible class of investment for insurers

इरडा ने बुधवार को एक परिपत्र में कहा कि नियामक केंद्रीय लोक उपक्रमों (सीपीएसई) के ऋण प्रतिभूतियों से संबद्ध बांड ईटीएफ में निवेश की अनुमति देता है.

इरडा ने बीमा कंपनियों को केंद्रीय लोक उपक्रमों के ऋण ईटीएफ में निवेश की अनुमति दी
इरडा ने बीमा कंपनियों को केंद्रीय लोक उपक्रमों के ऋण ईटीएफ में निवेश की अनुमति दी
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Published : Dec 12, 2019, 12:42 PM IST

नई दिल्ली: बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बुधवार को बीमा कंपनियों को केंद्रीय लोक उपक्रमों के ऋण ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) में निवेश की अनुमति दे दी.

बीमा नियामक द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार ऋण ईटीएफ को निवेश के लिये उपयुक्त माना है.

ये भी पढ़ें- दास का एक साल: आरबीआई गवर्नर का सबको साथ लेकर चलने के मंत्र पर भरोसा

इरडा ने बुधवार को एक परिपत्र में कहा कि नियामक केंद्रीय लोक उपक्रमों (सीपीएसई) के ऋण प्रतिभूतियों से संबद्ध बांड ईटीएफ में निवेश की अनुमति देता है.

परिपत्र के अनुसार इस प्रकार के बांड ईटीएफ सेबी के पास पंजीकृत म्यूचुअल फंड द्वारा जारी होना चाहिए और उसके नियमन से संचालित हो.

नई दिल्ली: बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बुधवार को बीमा कंपनियों को केंद्रीय लोक उपक्रमों के ऋण ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) में निवेश की अनुमति दे दी.

बीमा नियामक द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार ऋण ईटीएफ को निवेश के लिये उपयुक्त माना है.

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इरडा ने बुधवार को एक परिपत्र में कहा कि नियामक केंद्रीय लोक उपक्रमों (सीपीएसई) के ऋण प्रतिभूतियों से संबद्ध बांड ईटीएफ में निवेश की अनुमति देता है.

परिपत्र के अनुसार इस प्रकार के बांड ईटीएफ सेबी के पास पंजीकृत म्यूचुअल फंड द्वारा जारी होना चाहिए और उसके नियमन से संचालित हो.

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इरडा ने बीमा कंपनियों को केंद्रीय लोक उपक्रमों के ऋण ईटीएफ में निवेश की अनुमति दी

नई दिल्ली: बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बुधवार को बीमा कंपनियों को केंद्रीय लोक उपक्रमों के ऋण ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) में निवेश की अनुमति दे दी.

बीमा नियामक द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार रिण ईटीएफ को निवेश के लिये उपयुक्त माना है.

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इरडा ने बुधवार को एक परिपत्र में कहा कि नियामक केंद्रीय लोक उपक्रमों (सीपीएसई) के ऋण प्रतिभूतियों से संबद्ध बांड ईटीएफ में निवेश की अनुमति देता है.

परिपत्र के अनुसार इस प्रकार के बांड ईटीएफ सेबी के पास पंजीकृत म्यूचुअल फंड द्वारा जारी होना चाहिए और उसके नियमन से संचालित हो.


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