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नई शुल्क नीति के मंत्रिमंडल से जल्द पारित होने की उम्मीद: बिजली मंत्री

सिंह ने कहा कि नई शुल्क नीति बिजली क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने का कदम है. इसमें पहली बार बिजली क्षेत्र में ग्राहकों के अधिकार पर जोर दिया गया है.

नई शुल्क नीति के मंत्रिमंडल से जल्द पारित होने की उम्मीद: बिजली मंत्री
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Published : Sep 9, 2019, 11:48 PM IST

Updated : Sep 30, 2019, 1:55 AM IST

हैदराबाद: बिजली मंत्री आर के सिंह ने सोमवार को कहा कि नई शुल्क नीति में ग्राहकों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है. इसे मंजूरी के लिये मंत्रिमंडल के पास भेजा गया है और इसे जल्दी मंजूरी मिलने की उम्मीद है.

सिंह ने कहा कि नई शुल्क नीति बिजली क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने का कदम है. इसमें पहली बार बिजली क्षेत्र में ग्राहकों के अधिकार पर जोर दिया गया है.

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि इन अधिकारों में उपभोक्ताओं को सातों दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना शामिल है. प्राकृतिक आपदा को छोड़कर किसी प्रकार की बिजली कटौती होने पर वितरण कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा और यह राशि ग्राहकों के खाते में जाएगी.

मंत्री ने कहा कि इतना ही नहीं अगर ट्रांसफार्मर या अन्य किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो उसे एक निश्चित समयसीमा में दुरूस्त करना होगा और अगर निर्धारित समयसीमा में इसका समाधान नहीं होता, तब भी वितरण कंपनियों पर जुर्माना लगेगा. उन्होंने यह भी कहा कि वितरण कंपनियां अपनी अकुशलता का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल सकती.

ये भी पढ़ें: चीन के साथ 'वृहद' व्यापार घाटा आरसीईपी में भारत की प्रमुख चिंता: जयशंकर

सिंह ने कहा, "अगर वितरण कंपनियों को अधिक नुकसान हो रहा है तब वह शुल्क में वृद्धि नहीं कर सकती है. हम यह कह रहे हैं कि केवल 15 प्रतिशत तक होने वाले नुकसान को ही शुल्क में शामिल किया जा सकता है. हम ऐसी प्रणाली भी ला रहे हैं जहां आप अपनी पसंद की बिजली वितरण कंपनी का चयन कर सकते हैं."

आंध्र प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा शुल्क को लेकर विवाद के बारे में सिंह ने कहा, "मैंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री (वाई एस जगन मोहन रेड्डी) से बात की और उन्हें पत्र लिखा है...मैंने उनसे कहा है कि लोग भरोसे के साथ यहां आते हैं और निवेश करते हैं. अगर कोई समझौता हुआ है तो उसका सम्मान होना चाहिए. अगर आप समझौते का सम्मान नहीं करेंगे, लोग निवेश के लिये नहीं आएंगे."

मंत्री ने कहा, "हमारा रुख साफ है. अगर कोई गड़बड़ी हुई और उसके बारे में ठोस साक्ष्य है, कार्रवाई कीजिए. लेकिन आप सबके साथ यह नहीं कर सकते."

उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को ऐसे देश में देख रही है जहां अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ रही है और इसमें वृद्धि होगी. सिंह ने पहले 100 दिन के कार्यकाल में केंद्र सरकार द्वारा उठाये गये कई कदमों का जिक्र किया. इसमें अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को समाप्त करना शामिल हैं.

हैदराबाद: बिजली मंत्री आर के सिंह ने सोमवार को कहा कि नई शुल्क नीति में ग्राहकों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है. इसे मंजूरी के लिये मंत्रिमंडल के पास भेजा गया है और इसे जल्दी मंजूरी मिलने की उम्मीद है.

सिंह ने कहा कि नई शुल्क नीति बिजली क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने का कदम है. इसमें पहली बार बिजली क्षेत्र में ग्राहकों के अधिकार पर जोर दिया गया है.

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि इन अधिकारों में उपभोक्ताओं को सातों दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना शामिल है. प्राकृतिक आपदा को छोड़कर किसी प्रकार की बिजली कटौती होने पर वितरण कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा और यह राशि ग्राहकों के खाते में जाएगी.

मंत्री ने कहा कि इतना ही नहीं अगर ट्रांसफार्मर या अन्य किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो उसे एक निश्चित समयसीमा में दुरूस्त करना होगा और अगर निर्धारित समयसीमा में इसका समाधान नहीं होता, तब भी वितरण कंपनियों पर जुर्माना लगेगा. उन्होंने यह भी कहा कि वितरण कंपनियां अपनी अकुशलता का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल सकती.

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सिंह ने कहा, "अगर वितरण कंपनियों को अधिक नुकसान हो रहा है तब वह शुल्क में वृद्धि नहीं कर सकती है. हम यह कह रहे हैं कि केवल 15 प्रतिशत तक होने वाले नुकसान को ही शुल्क में शामिल किया जा सकता है. हम ऐसी प्रणाली भी ला रहे हैं जहां आप अपनी पसंद की बिजली वितरण कंपनी का चयन कर सकते हैं."

आंध्र प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा शुल्क को लेकर विवाद के बारे में सिंह ने कहा, "मैंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री (वाई एस जगन मोहन रेड्डी) से बात की और उन्हें पत्र लिखा है...मैंने उनसे कहा है कि लोग भरोसे के साथ यहां आते हैं और निवेश करते हैं. अगर कोई समझौता हुआ है तो उसका सम्मान होना चाहिए. अगर आप समझौते का सम्मान नहीं करेंगे, लोग निवेश के लिये नहीं आएंगे."

मंत्री ने कहा, "हमारा रुख साफ है. अगर कोई गड़बड़ी हुई और उसके बारे में ठोस साक्ष्य है, कार्रवाई कीजिए. लेकिन आप सबके साथ यह नहीं कर सकते."

उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को ऐसे देश में देख रही है जहां अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ रही है और इसमें वृद्धि होगी. सिंह ने पहले 100 दिन के कार्यकाल में केंद्र सरकार द्वारा उठाये गये कई कदमों का जिक्र किया. इसमें अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को समाप्त करना शामिल हैं.

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हैदराबाद: बिजली मंत्री आर के सिंह ने सोमवार को कहा कि नई शुल्क नीति में ग्राहकों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है. इसे मंजूरी के लिये मंत्रिमंडल के पास भेजा गया है और इसे जल्दी मंजूरी मिलने की उम्मीद है.

सिंह ने कहा कि नई शुल्क नीति बिजली क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने का कदम है. इसमें पहली बार बिजली क्षेत्र में ग्राहकों के अधिकार पर जोर दिया गया है.

उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि इन अधिकारों में उपभोक्ताओं को सातों दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना शामिल है. प्राकृतिक आपदा को छोड़कर किसी प्रकार की बिजली कटौती होने पर वितरण कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा और यह राशि ग्राहकों के खाते में जाएगी.

मंत्री ने कहा कि इतना ही नहीं अगर ट्रांसफार्मर या अन्य किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो उसे एक निश्चित समयसीमा में दुरूस्त करना होगा और अगर निर्धारित समयसीमा में इसका समाधान नहीं होता, तब भी वितरण कंपनियों पर जुर्माना लगेगा. उन्होंने यह भी कहा कि वितरण कंपनियां अपनी अकुशलता का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल सकती.

सिंह ने कहा, "अगर वितरण कंपनियों को अधिक नुकसान हो रहा है तब वह शुल्क में वृद्धि नहीं कर सकती है. हम यह कह रहे हैं कि केवल 15 प्रतिशत तक होने वाले नुकसान को ही शुल्क में शामिल किया जा सकता है. हम ऐसी प्रणाली भी ला रहे हैं जहां आप अपनी पसंद की बिजली वितरण कंपनी का चयन कर सकते हैं."

आंध्र प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा शुल्क को लेकर विवाद के बारे में सिंह ने कहा, "मैंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री (वाई एस जगन मोहन रेड्डी) से बात की और उन्हें पत्र लिखा है...मैंने उनसे कहा है कि लोग भरोसे के साथ यहां आते हैं और निवेश करते हैं. अगर कोई समझौता हुआ है तो उसका सम्मान होना चाहिए. अगर आप समझौते का सम्मान नहीं करेंगे, लोग निवेश के लिये नहीं आएंगे."

मंत्री ने कहा, "हमारा रुख साफ है. अगर कोई गड़बड़ी हुई और उसके बारे में ठोस साक्ष्य है, कार्रवाई कीजिए. लेकिन आप सबके साथ यह नहीं कर सकते."

उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को ऐसे देश में देख रही है जहां अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ रही है और इसमें वृद्धि होगी. सिंह ने पहले 100 दिन के कार्यकाल में केंद्र सरकार द्वारा उठाये गये कई कदमों का जिक्र किया. इसमें अनुच्छेद 370 और अनुच्छे 35ए को समाप्त करना शामिल हैं.

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Last Updated : Sep 30, 2019, 1:55 AM IST
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