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पेटीएम पोस्ट पेड वॉलेट मामले में उच्च न्यायालय ने आरबीआई से मांगा जवाब - दिल्ली उच्च न्यायालय

याचिका में पेटीएम पोस्ट पेड वॉलेट को गैर-कानूनी और अनधिकृत बताते हुए अदालत में उसे चुनौती दी गई है.

पेटीएम पोस्ट पेड वॉलेट मामले में उच्च न्यायालय ने आरबीआई से मांगा जवाब
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Published : May 27, 2019, 11:50 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से पेटीएम पोस्ट पेड वॉलेट को लेकर दायर एक याचिका पर जवाब मांगा.

याचिका में पेटीएम पोस्ट पेड वॉलेट को गैर-कानूनी और अनधिकृत बताते हुए अदालत में उसे चुनौती दी गई है.

ये भी पढ़ें: सीआईआई का बजट में कॉरपोरेट कर की दर को घटाकर 25 प्रतिशत करने पर जोर

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आरबीआई और पेटीएम पेमेंट बैंक से इस मामले में जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई तीन सितंबर को होगी.

अदालत अर्थशास्त्री अभिजीत मिश्रा की ओर अधिवक्ता पायल बहल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

मिश्रा ने याचिका में कहा है कि पेटीएम पोस्ट पेड वॉलेट का संचालन गैर-कानूनी है क्योंकि भुगतान बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी आरबीआई के निर्देशों के प्रावधानों के तहत वॉलेट साख व कर्ज प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं है.

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से पेटीएम पोस्ट पेड वॉलेट को लेकर दायर एक याचिका पर जवाब मांगा.

याचिका में पेटीएम पोस्ट पेड वॉलेट को गैर-कानूनी और अनधिकृत बताते हुए अदालत में उसे चुनौती दी गई है.

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मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आरबीआई और पेटीएम पेमेंट बैंक से इस मामले में जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई तीन सितंबर को होगी.

अदालत अर्थशास्त्री अभिजीत मिश्रा की ओर अधिवक्ता पायल बहल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

मिश्रा ने याचिका में कहा है कि पेटीएम पोस्ट पेड वॉलेट का संचालन गैर-कानूनी है क्योंकि भुगतान बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी आरबीआई के निर्देशों के प्रावधानों के तहत वॉलेट साख व कर्ज प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं है.

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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से पेटीएम पोस्ट पेड वॉलेट को लेकर दायर एक याचिका पर जवाब मांगा.

याचिका में पेटीएम पोस्ट पेड वॉलेट को गैर-कानूनी और अनधिकृत बताते हुए अदालत में उसे चुनौती दी गई है.

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आरबीआई और पेटीएम पेमेंट बैंक से इस मामले में जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई तीन सितंबर को होगी.

अदालत अर्थशास्त्री अभिजीत मिश्रा की ओर अधिवक्ता पायल बहल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

मिश्रा ने याचिका में कहा है कि पेटीएम पोस्ट पेड वॉलेट का संचालन गैर-कानूनी है क्योंकि भुगतान बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी आरबीआई के निर्देशों के प्रावधानों के तहत वॉलेट साख व कर्ज प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं है.

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