ETV Bharat / business

सरकार ने दान स्वरूप मिलने वाली आयातित कोरोना राहत सामग्रियों पर आईजीएसटी से छूट दी - आईजीएसटी

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार को भारत से बाहर के कई परमार्थ संगठनों, कॉरपोरेट इकाइयों और अन्य संगठनों/इकाइयों से देश में मुफ्त वितरण के लिये आयातित, दान स्वरूप या बिना लागत के प्राप्त कोविड-19 राहत सामग्रियों पर आईजीएसटी से छूट के अनुरोध मिले थे.

सरकार ने दान स्वरूप मिलने वाली आयातित कोरोना राहत सामग्रियों पर आईजीएसटी से छूट दी
सरकार ने दान स्वरूप मिलने वाली आयातित कोरोना राहत सामग्रियों पर आईजीएसटी से छूट दी
author img

By

Published : May 3, 2021, 6:07 PM IST

नई दिल्ली : सरकार ने देश में वितरण के लिये दान स्वरूप या बिना किसी लागत के प्राप्त आयातित कोविड संबंधित राहत सामग्रियों पर एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) से 30 जून तक छूट देने की सोमवार को घोषणा की.

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार को भारत से बाहर के कई परमार्थ संगठनों, कॉरपोरेट इकाइयों और अन्य संगठनों/इकाइयों से देश में मुफ्त वितरण के लिये आयातित, दान स्वरूप या बिना लागत के प्राप्त कोविड-19 राहत सामग्रियों पर आईजीएसटी से छूट के अनुरोध मिले थे.

बयान के अनुसार, 'इसके अनुसार, केंद्र सरकार ने देश में मुफ्त वितरण के लिये आयातित और बिना लागत के प्राप्त कोविड राहत सामग्रियों पर आईजीएसटी से छूट की मंजूरी दी है. यह छूट 30 जून तक लागू रहेगी.'

यह छूट उन वस्तुओं पर भी मिलेगी, जो अब तक सीमा शुल्क बंदरगाहों पर मंजूरी नहीं मिलने के कारण पड़ी हुई है.

ये भी पढ़ें : रिजर्व बैंक बैंकों, एनबीएफसी का जोखिम आधारित निरीक्षण मजबूत करेगा

उल्लेखनीय है कि सरकार पहले ही रेमडेसिविर इंजेक्शन और उसमें उपयोग होने वाले मुख्य रसायन (एपीआई), चिकिस्ता स्तर के ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक तथा कोविड टीकों जैसे सामानों के आयात पर सीमा शुल्क से छूट की घोषणा कर चुकी है.

राहत सामग्रियों के मुफ्त वितरण के लिये आईजीएसटी छूट राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त नोडल प्राधिकरण, अधिकृत इकाई, राहत एजेंसी या सांविधिक निकाय की मंजूरी पर निर्भर करेगा.

देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच यह निर्णय किया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सोमवार को कोविड संक्रमण के 3.68 लाख मामले आये जबकि 3,417 लोगों की मौत हो गयी. पिछले सप्ताह संक्रमण के दैनिक मामले 4 लाख से ऊपर पहुंच गये थे.

नई दिल्ली : सरकार ने देश में वितरण के लिये दान स्वरूप या बिना किसी लागत के प्राप्त आयातित कोविड संबंधित राहत सामग्रियों पर एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) से 30 जून तक छूट देने की सोमवार को घोषणा की.

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार को भारत से बाहर के कई परमार्थ संगठनों, कॉरपोरेट इकाइयों और अन्य संगठनों/इकाइयों से देश में मुफ्त वितरण के लिये आयातित, दान स्वरूप या बिना लागत के प्राप्त कोविड-19 राहत सामग्रियों पर आईजीएसटी से छूट के अनुरोध मिले थे.

बयान के अनुसार, 'इसके अनुसार, केंद्र सरकार ने देश में मुफ्त वितरण के लिये आयातित और बिना लागत के प्राप्त कोविड राहत सामग्रियों पर आईजीएसटी से छूट की मंजूरी दी है. यह छूट 30 जून तक लागू रहेगी.'

यह छूट उन वस्तुओं पर भी मिलेगी, जो अब तक सीमा शुल्क बंदरगाहों पर मंजूरी नहीं मिलने के कारण पड़ी हुई है.

ये भी पढ़ें : रिजर्व बैंक बैंकों, एनबीएफसी का जोखिम आधारित निरीक्षण मजबूत करेगा

उल्लेखनीय है कि सरकार पहले ही रेमडेसिविर इंजेक्शन और उसमें उपयोग होने वाले मुख्य रसायन (एपीआई), चिकिस्ता स्तर के ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक तथा कोविड टीकों जैसे सामानों के आयात पर सीमा शुल्क से छूट की घोषणा कर चुकी है.

राहत सामग्रियों के मुफ्त वितरण के लिये आईजीएसटी छूट राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त नोडल प्राधिकरण, अधिकृत इकाई, राहत एजेंसी या सांविधिक निकाय की मंजूरी पर निर्भर करेगा.

देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच यह निर्णय किया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सोमवार को कोविड संक्रमण के 3.68 लाख मामले आये जबकि 3,417 लोगों की मौत हो गयी. पिछले सप्ताह संक्रमण के दैनिक मामले 4 लाख से ऊपर पहुंच गये थे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.