नई दिल्ली: सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में कंपनियों को 2019- 20 वित्त वर्ष की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) करने के लिये 31 दिसंबर 2020 तक का समय दे दिया.
कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक मंत्रालय ने इस बारे में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) को आदेश जारी करने को कहा है.
आरओसी से कहा गया है कि वह इस संबंध में औपचारिक तौर पर आवेदन करने और फीस का भुगतान किये बिना ही एजीएम करने की समय सीमा विस्तार का आदेश जारी करे.
विज्ञप्ति में कहा गया है, "इस संबंध में चाहे आवेदन पहले दिया जा चुका है और उसे मंजूरी नहीं मिली है अथवा खारिज किया गया है, ऐसे आवेदन भी राहत पाने के दायरे में होंगे."
कार्पोरेट कार्य मंत्रालय का काम कंपनी कानून के अमल पर ध्यान देना है. मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, करीब 12 लाख कंपनियों को बड़ी राहत दी गई है.
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कंपनियों को उनकी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की समय सीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है.
कंपनियों को यह राहत कोरोना वायरस महामारी को देखते हुये दी गई है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभिन्न संघों और संगठनों ने कंपनियों के लिये एजीएम करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी.
(पीटीआई-भाषा)