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एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत अब कर सकते हैं परिवारिक सदस्यों के नाम से खरीदारी

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस योजना के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) के जवाब में स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी ने औपचारिक रूप से इस योजना में शामिल होने का विकल्प नहीं चुना है, तो भी वह 12 अक्टूबर या इसके बाद 12 प्रतिशत से अधिक जीएसटी वाली वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर धनराशि पाने का दावा कर सकता है.

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Published : Nov 11, 2020, 12:55 PM IST

सरकारी कर्मचारी एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत परिवारिक सदस्यों के नाम से कर सकते हैं खरीदारी
सरकारी कर्मचारी एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत परिवारिक सदस्यों के नाम से कर सकते हैं खरीदारी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारी एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीदारी कर सकते हैं. हालांकि, ये सदस्य एलटीसी किराया पाने के योग्य होने चाहिए.

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस योजना के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) के जवाब में स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी ने औपचारिक रूप से इस योजना में शामिल होने का विकल्प नहीं चुना है, तो भी वह 12 अक्टूबर या इसके बाद 12 प्रतिशत से अधिक जीएसटी वाली वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर धनराशि पाने का दावा कर सकता है.

व्यय विभाग ने कहा, "योजना के तहत खरीदे गए सामान और सेवाओं के चालान पति या पत्नी या किसी अन्य पारिवारिक सदस्य के नाम पर हो सकता है, जो एलटीसी के लिए पात्र हैं."

सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए इस साल अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के एवज में नकद वाउचर देने की घोषणा की है. इन वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर-खाद्य सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिनपर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगता है.

ये भी पढ़ें: मार्च तक सभी खाते आधार से लिंक करें बैंक: वित्तमंत्री

कर्मचारी उन वाउचर का इस्तेमाल ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए कर सकते हैं जिन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या अधिक है. प्रत्येक चार साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य की यात्रा के लिए एलटीसी देती है. इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए दिया जाता है.

इस योजना की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 अक्टूबर को कहा था कि कोविड-19 महामारी की वजह से कर्मचारियों के लिए इस साल यात्रा करना मुश्किल है. ऐसे में सरकार ने उन्हें नकद वाउचर देने का फैसला किया है. इसे 31 मार्च, 2021 तक खर्च करना होगा.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारी एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीदारी कर सकते हैं. हालांकि, ये सदस्य एलटीसी किराया पाने के योग्य होने चाहिए.

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस योजना के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) के जवाब में स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी ने औपचारिक रूप से इस योजना में शामिल होने का विकल्प नहीं चुना है, तो भी वह 12 अक्टूबर या इसके बाद 12 प्रतिशत से अधिक जीएसटी वाली वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर धनराशि पाने का दावा कर सकता है.

व्यय विभाग ने कहा, "योजना के तहत खरीदे गए सामान और सेवाओं के चालान पति या पत्नी या किसी अन्य पारिवारिक सदस्य के नाम पर हो सकता है, जो एलटीसी के लिए पात्र हैं."

सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए इस साल अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के एवज में नकद वाउचर देने की घोषणा की है. इन वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर-खाद्य सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिनपर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगता है.

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कर्मचारी उन वाउचर का इस्तेमाल ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए कर सकते हैं जिन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या अधिक है. प्रत्येक चार साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य की यात्रा के लिए एलटीसी देती है. इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए दिया जाता है.

इस योजना की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 अक्टूबर को कहा था कि कोविड-19 महामारी की वजह से कर्मचारियों के लिए इस साल यात्रा करना मुश्किल है. ऐसे में सरकार ने उन्हें नकद वाउचर देने का फैसला किया है. इसे 31 मार्च, 2021 तक खर्च करना होगा.

(पीटीआई-भाषा)

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